देश की खबरें | ईडी ने धनशोधन मामले में बेंगलुरु की पूर्व पार्षद की 3.35 करोड़ रुपये की सम्पत्ति कुर्क की

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को कहा कि बेंगलुरू के आजाद नगर वार्ड की पूर्व पार्षद जी सी गौरम्मा की 3.35 करोड़ रुपये की संपत्ति धनशोधन रोधी कानून के तहत कुर्क की गई है।

नयी दिल्ली, दो अगस्त प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को कहा कि बेंगलुरू के आजाद नगर वार्ड की पूर्व पार्षद जी सी गौरम्मा की 3.35 करोड़ रुपये की संपत्ति धनशोधन रोधी कानून के तहत कुर्क की गई है।

केंद्रीय एजेंसी ने एक बयान में कहा कि कुर्क की गई संपत्तियों में कृषि भूमि, आवासीय भूखंड और वाणिज्यिक स्थल शामिल हैं।

गौरम्मा और उनके पति सी गोविंदराजू के खिलाफ धनशोधन की शिकायत, दंपति के खिलाफ कथित तौर पर आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में कर्नाटक लोकायुक्त पुलिस द्वारा दायर आरोपपत्र पर आधारित है।

गौरम्मा आजाद नगर में बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) के वार्ड नम्बर 141 से पार्षद थीं।

बयान में कहा गया है कि पूर्व पार्षद ने ‘‘अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया और अपने पति के साथ मिलीभगत करके अपराध की आय अर्जित की और उन्हें अपने बैंक खातों में नकद में जमा करके और साथ ही विभिन्न अचल संपत्तियां हासिल करके शोधन किया।’’

इसमें कहा गया, ‘‘गौरम्मा और उनके पति सी गोविंदराजू पर 2010-11 से 2012-13 (वित्तीय वर्ष) की जांच अवधि के दौरान 3.46 करोड़ रुपये की आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है।

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