देश की खबरें | ईडी ने फेमा उल्लंघन मामले में द्रमुक सांसद की 8.6 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के कथित उल्लंघन मामले में द्रमुक सांसद गौतम सिगमणि की लगभग 8.6 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क कर ली है।

एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

नयी दिल्ली, 16 अक्टूबर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के कथित उल्लंघन मामले में द्रमुक सांसद गौतम सिगमणि की लगभग 8.6 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क कर ली है।

ईडी ने शुक्रवार को एक बयान में कहा, ‘‘फेमा की धारा 37 ए के प्रावधानों के तहत गौतम सिगमणि की तमिलनाडु स्थित अचल संपत्ति-कृषि भूमि, व्यावसायिक और आवासीय परिसरों एवं अन्य तथा चल संपत्ति- बैंक में जमा राशि और प्रतिभूति सहित कुल 8.6 करोड़ रुपये की संपत्ति एजेंसी ने जब्त कर ली है।’’

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फेमा की धारा 37 ए के तहत ईडी को विदेशी विनिमय के बराबर मूल्य की भारत में स्थित किसी व्यक्ति की संपत्तियों को जब्त करने का अधिकार है।

एजेंसी ने अपने बयान में कहा कि कुर्क की गई संपत्ति का मूल्य ‘‘विदेश में अवैध रूप से अर्जित प्रतिभूतियों तथा आज की तारीख तक विदेश से वापस न लाए गए अर्जित लाभ के मूल्य के बराबर है, जो फेमा की धारा-4 का उल्लंघन है।’’

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सिगमणि तमिलनाडु की कल्लाकुरिची लोकसभा सीट से द्रमुक के संसद सदस्य हैं।

ईडी ने कहा कि उसने सांसद के खिलाफ तब कार्रवाई की जब उसे सूचना मिली कि उन्होंने ‘‘फेमा की धारा-4 का उल्लंघन कर भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना अवैध रूप से विदेशी प्रतिभूति अर्जित की।’’

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