Drugs Smuggling Case: ED की बड़ी कार्रवाई, सीमा पार मादक पदार्थ की तस्करी मामले में 6 लोग गिरफ्तार

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को बताया कि अफगानिस्तान से भारत में मादक पदार्थ की कथित रूप से तस्करी करने वाले गिरोह से जुड़े धन शोधन के एक मामले की जांच के संबंध में एजेंसी ने छह लोगों को गिरफ्तार किया है.

ED | Photo- X

नयी दिल्ली, 22 अक्टूबर : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को बताया कि अफगानिस्तान से भारत में मादक पदार्थ की कथित रूप से तस्करी करने वाले गिरोह से जुड़े धन शोधन के एक मामले की जांच के संबंध में एजेंसी ने छह लोगों को गिरफ्तार किया है. एजेंसी ने एक बयान में बताया कि लवजीत सिंह उर्फ लब्बा, मंजीत सिंह उर्फ मन्ना को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की विभिन्न धाराओं के तहत 11 अक्टूबर को हिरासत में लिया गया. एजेंसी के मुताबिक, प्रभजीत सिंह, गुरजोत सिंह, रमनदीप सिंह को 18 अक्टूबर को जबकि गुरप्रीत सिंह को 20 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया.

धन शोधन का यह मामला राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) और दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ की शिकायत के बाद दर्ज किया गया था. पुलिस ने संधू एक्सपोर्ट नाम की कंपनी द्वारा आयातित कंटेनरों में मुंबई के न्हावा शेवा बंदरगाह से 293.81 किलोग्राम हेरोइन और हरियाणा के फरीदाबाद में दो वाहनों व एक फ्लैट से 352.71 किलोग्राम हेरोइन जब्त की थी. एजेंसी ने बताया कि आरोपी ‘पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में हेरोइन की तस्करी, मादक पदार्थ को जमा करने और उसे लोगों तक पहुंचाने का काम करते थे.’ ईडी ने बताया, “ये लोग एक गिरोह के प्रमुख सदस्य हैं, जो अफगानिस्तान व ईरान से टैल्क स्टोन और जिप्सम पाउडर की खेप में हेरोइन छिपाकर तस्करी किया करते थे.” यह भी पढ़ें : हम विश्वास बहाली के प्रयास कर रहे हैं- सेना प्रमुख ने भारत-चीन वार्ता की सफलता पर कहा

एजेंसी ने आरोप लगाया कि इन लोगों ने मादक पदार्थों की तस्करी के लिए प्रभजीत सिंह के स्वामित्व वाली ‘संधू एक्सपोर्ट्स’ नाम की कंपनी बनाई थी.

ईडी ने बताया, “ईरान और अफगानिस्तान से तस्करी कर लाये गये मादक पदार्थों को न्हावा शेवा बंदरगाह से आयात किया जाता था और बाद में इन्हें मध्यप्रदेश के शिवपुरी में किराए के एक गोदाम में इकट्ठा किया जाता था. दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में इसकी तस्करी की जाती थी.”

एजेंसी ने बताया, “कानून प्रवर्तन एजेंसियों की नजर से बचने के लिए 10 किलोग्राम से कम मात्रा में मादक पदार्थ को लाया-ले जाया जाता था.”

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