Dumka Murder Case: सीडब्ल्यूसी ने मृतक छात्रा को नाबालिग बताया
झारखंड के दुमका जिले में बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) ने कहा कि एक व्यक्ति ने 12वीं कक्षा की जिस छात्रा को आग लगायी थी वह नाबालिग थी तथा उसने पोक्सो कानून के तहत कार्रवाई करने की मांग की.
रांची/दुमका, 30 अगस्त : झारखंड के दुमका जिले में बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) ने कहा कि एक व्यक्ति ने 12वीं कक्षा की जिस छात्रा को आग लगायी थी वह नाबालिग थी तथा उसने पोक्सो कानून के तहत कार्रवाई करने की मांग की.
समिति ने कहा कि छात्रा की 10वीं कक्षा के अंकपत्र के अनुसार उसकी उम्र 16 साल के आसपास थी और वह बालिग नहीं थी जैसा कि पुलिस ने दावा किया. यह भी पढ़ें : Telangana: तेलंगाना में मेडिकल कॉलेज को लेकर मांडविया, केटीआर के बीच जुबानी जंग
दुमका सीडब्ल्यूसी अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार ने ‘पीटीआई-’ से कहा, ‘‘हम सिफारिश करते हैं कि प्राथमिकी में बाल यौन अपराध संरक्षण (पोक्सो) कानून की धाराएं भी जोड़ी जाए क्योंकि हमारी जांच के मुताबिक लड़की नाबालिग थी.’’
संबंधित खबरें
हाईकोर्ट ने झारखंड सीजीएल परीक्षा के रिजल्ट पर लगाई रोक, पेपर लीक की शिकायत पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश
Jharkhand: झारखंड की 1.36 लाख करोड़ रुपये की दावेदारी केंद्र ने नकारी, CM हेमंत बोले- भाजपा सांसद उठाएं आवाज
Top 5 News of the Week: अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी और रिहाई, सीरिया में असद शासन का पतन, RBI MPC की मुख्य बातें, दक्षिण कोरिया में नेतृत्व संकट, सप्ताह की 5 प्रमुख घटनाओं के बारे में जानें
Jharkhand: झारखंड में ‘मंईयां सम्मान योजना’ की लाभार्थियों की स्क्रीनिंग और राशि रिकवरी की चिट्ठी पर बवाल
\