जरुरी जानकारी | डीपीआईआईटी ने ठंडा रखने वाले उपरकणों के लिये गुणवत्ता नियंत्रण नियम जारी किया

नयी दिल्ली, 14 दिसंबर उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) ने रेफ्रिजरेटिंग (ठंडा करने वाले) उपकरणों के लिये गुणवत्ता नियंत्रण नियम जारी किये हैं। इस कदम से देश में निम्न गुणवत्ता वाले उत्पादों के आयात और उत्पादन पर अंकुश लगेगा।

डीपीआईआईटी की अधिसूचना के अनुसार घरों में उपयोग होने वाले रेफ्रिजरेटिंग उपकरण.... निम्न या बिना निम्न तापमान वाले रेफ्रिजरेटर और फ्रीजर... को भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) से लाइसेंस के अंतर्गत विशिष्ट मानकों की पुष्टि करनी होगी।

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जब तक इन उत्पादों पर बीआईएस मानक के निशान नहीं होंगे, उसे बेचा या आयात नहीं किया जा सकेगा और न ही उसे रखा जा सकेगा।

डीपीआईआईटी का यह आदेश एक जनवरी, 2022 से प्रभाव में आएगा।

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अधिसूचना के अनुसार बीआईएस उत्पाद को प्रमाणित करने और नियम को लागू करने वाला प्राधिकरण होगा।

हालांकि, इसमें कहा गया है कि रेफ्रजिरेटिंग उपकरण (गुणवत्त नियंत्रण) आदेश, 2020 उन वस्तुओं पर लागू नहीं होगा, जो निर्यात मकसद से तैयार किये गये हैं।

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