देश की खबरें | कोडनाड मामले का संबंध उदयनिधि पूर्व मुख्यमंत्री पलानीस्वामी से ना जोड़ें : मद्रास उच्च न्यायालय

चेन्नई, 21 सितंबर मद्रास उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को तमिलनाडु के युवा कल्याण मंत्री उदयनिधि स्टालिन को निर्देश दिया कि वह कोडनाड लूट सह हत्या मामले में पूर्व मुख्यमंत्री ई.के.पलानीस्वामी का कोई संदर्भ देकर टिप्पणी नहीं करें।

न्यायमूर्ति आर.एन.मंजुला ने उदयनिधि से ऐसी कोई टिप्पणी नहीं करने का निर्देश दिया जो संबंधित मामले में अपमानजनक या गलत हो।

इस मामले में पलानीस्वामी ने याचिका दायर की थी। जब याचिका सुनवाई के लिए आई तो न्यायमूर्ति ने उदयनिधि को मामले में याचिकाकर्ता का संदर्भ नहीं देने की अंतरिम रोक लगाई और उन्हें नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब तलब किया।

पलानीस्वामी ने अपनी याचिका में कहा कि उदयनिधि ने सात सितंबर को सनातन धर्म पर टिप्पणी करने के दौरान उनपर निशाना साधा और कोडनाड मामले और कथित भ्रष्टाचार के मामले में उनका सदंर्भ देकर झूठा बयान दिया।

विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष पलानीस्वामी ने कहा कि किसी प्राथमिकी या आरोप पत्र से उनका दूर-दूर तक कोई संबंध नहीं है और 2017 के कोडनाड मामले में उन्हें पूछताछ तक के लिए नहीं बुलाया गया है। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई मामला लंबित नहीं है।

ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) के महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री पलानीस्वामी ने कहा, ‘‘ यह जानते हुए भी बयान दिया गया कि आरोप झूठे हैं। मंत्री का मौजूदा प्रशासन में बहुत अधिक प्रभाव है और वे जानते हैं कि याचिकाकर्ता का दूर-दूर तक कोडनाड हत्या/लूट से संबंध नहीं है।’’

तमिलनाडु के नीलगिरी जिले स्थित कोडनाड के एक बंगले में लूटपाट और हत्या की घटना हुई थी। उक्त बंगले का इस्तेमाल दिवंगत मुख्यमंत्री जे. जयललिता शिविर कार्यालय सह आवास के तौर पर करती थीं। पूर्व अन्नाद्रमुक नेता जयललिता का दिसंबर 2016 में निधन हो गया था।

बंगले की सुरक्षा में तैनात ओम बहादुर की 23 अप्रैल 2017 को हमलावरों के गिरोह ने हत्या कर दी थी, जबकि एक अन्य सुरक्षाकर्मी गंभीर रूप से घायल हुआ था। इस घटना को लेकर द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) ने अन्नाद्रमुक नेता पलानीस्वामी पर हमला किया था क्योंकि घटना के समय वह राज्य का नेतृत्व कर रहे थे।

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