देश की खबरें | घरेलू हिंसा मामला: उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के परिजनों की अग्रिम जमानत याचिका को अनुमति दी गई
एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

मुंबई, 17 अक्टूबर मुंबई की एक अदालत ने उच्च न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश के परिवार के तीन सदस्यों को घरेलू हिंसा के एक मामले में शनिवार को अग्रिम जमानत याचिका की अनुमति दे दी।

उच्च न्यायालय के दिवंगत पूर्व न्यायाधीश अशोक अग्रवाल के बेटे आशीष की पत्नी ने उत्पीड़न की शिकायत की थी जिसके बाद अग्रवाल की पत्नी अनिता और उनके बेटों नवल और आशीष के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था।

यह भी पढ़े | महाराष्ट्र में दशहरे से खुलेंगे जिम और फिटनेस सेंटर: 17 अक्टूबर 2020 की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार LIVE.

आरोपियों के विरुद्ध मुंबई के वर्ली पुलिस थाने में मामला दर्ज होने के बाद पिछले महीने दायर की गई अग्रिम जमानत याचिका को सत्र न्यायाधीश एम ए बरेलिया द्वारा अनुमति दी गई।

शिकायतकर्ता ने आशीष से 2014 में शादी की थी और उसका दावा है कि ससुराल वालों ने दक्षिण मुंबई में एक कार्यालय स्थापित करने के लिए उसके पिता से 30 लाख रुपये की मांग की।

यह भी पढ़े | Ravi Shankar Prasad Safe After Helicopter Blades Break: केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का हेलिकॉप्टर पटना एयरपोर्ट पर हुआ हादसे का शिकार, बाल-बाल बचे.

शिकायतकर्ता का आरोप है कि उससे कई मौकों पर पैसे की मांग की गई और इसके लिए उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया।

अनिता, नवल और आशीष के अनुसार उन पर गलत आरोप लगाया गया है।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)