जरुरी जानकारी | डीएमआरसी ने अदालत से कहा, डीएएमईपीएल को शेष भुगतान को लेकर बैठक निर्धारित

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on Information at LatestLY हिन्दी. दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर के स्वामित्व वाली दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड को मध्यस्थता निर्णय के तहत शेष भुगतान के तौर-तरीकों पर चर्चा करने के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार के साथ एक बैठक निर्धारित की गई है।

नयी दिल्ली, 31 अक्टूबर दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर के स्वामित्व वाली दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड को मध्यस्थता निर्णय के तहत शेष भुगतान के तौर-तरीकों पर चर्चा करने के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार के साथ एक बैठक निर्धारित की गई है।

डीएमआरसी ने अदालत को बताया कि बैठक 10 नवंबर को निर्धारित की गई है और इसमें से कुछ प्रस्ताव आने की उम्मीद है।

उच्च न्यायालय दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड (डीएएमईपीएल) की एक अर्जी पर सुनवाई कर रहा था। उक्त अर्जी में कहा गया था कि डीएमआरसी ने 14 मार्च को केवल 166.44 करोड़ रुपये का भुगतान किया है।

डीएएमईपीएल ने डीएमआरसी को उसके बैंक खातों और सावधि जमा का उपयोग करके 4,427.41 करोड़ रुपये के भुगतान के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया है। इसमें कहा गया है कि डीएमआरसी द्वारा वास्तविक भुगतान की तारीख तक ब्याज लागू रहेगा।

न्यायमूर्ति वी कामेश्वर राव को डीएमआरसी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने सूचित किया कि अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि एक अलग मामले में व्यस्त हैं। उन्होंने कहा कि मामले को 18 नवंबर तक के लिए टाल दिया जाए क्योंकि तब तक देनदार डीएमआरसी द्वारा अदालत को डीएएमईपीएल को भुगतान करने के तौर-तरीके के बारे में सूचित करने की उम्मीद है।

उच्च न्यायालय ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए 18 नवंबर को सूचीबद्ध किया और कहा कि डीएमआरसी द्वारा दिन के दौरान दायर अतिरिक्त हलफनामा पहले दायर किया जाना चाहिए था।

न्यायाधीश ने डीएमआरसी के वकील से पूछा, ‘‘आप तौर-तरीकों पर अंतिम आदेश को कैसे लागू करेंगे।’’ इस पर सिंह ने कहा कि 10 नवंबर की बैठक में इस पर फैसला होगा।

डीएएमईपीएल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप गुप्ता ने अदालत से डीएमआरसी के प्रबंध निदेशक को भुगतान के मुद्दे को हल करने के लिए सुनवाई की अगली तारीख पर अदालत में पेश होने के लिए कहने का आग्रह किया।

उन्होंने कहा, ‘‘वह उच्च न्यायालय के आदेश को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। पिछली सुनवाई 10 अक्टूबर को हुई थी और उन्हें पता था कि मामला 31 अक्टूबर को आएगा। फिर भी उन्होंने 10 नवंबर को बैठक रखी है।’’

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