देश की खबरें | प्रवासियों की यात्रा के लिए रजिस्ट्री में जमा राशि पांच मृतकों के परिजनों में वितरित करें : न्यायालय
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि एक अधिवक्ता ने शीर्ष न्यायालय की रजिस्ट्री में प्रवासियों को घर पहुंचाने में मदद देने के लिए 25 लाख रुपये की जो राशि जमा करवाई थी वह उन पांच कामगारों के परिजनों के बीच वितरित की जाए जिनकी घर वापसी की यात्रा के दौरान मौत हो गई थी।
नयी दिल्ली, 12 जून उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि एक अधिवक्ता ने शीर्ष न्यायालय की रजिस्ट्री में प्रवासियों को घर पहुंचाने में मदद देने के लिए 25 लाख रुपये की जो राशि जमा करवाई थी वह उन पांच कामगारों के परिजनों के बीच वितरित की जाए जिनकी घर वापसी की यात्रा के दौरान मौत हो गई थी।
यह धन प्रवासी कामगारों को मुंबई से उत्तर प्रदेश में उनके घरों तक भेजने में मदद के लिए जमा करवाया गया था।
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न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता (अधिवक्ता) ने अपने आवेदन में कहा है कि उनके द्वारा जमा करवाई गई राशि घर वापसी यात्रा के दौरान जान गंवाने वाले प्रवासी कामगारों के परिजनों को बतौर मुआवजा वितरित की जाए।
पीठ में न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति एम आर शाह भी शामिल थे। पीठ ने कहा कि यात्रा के दौरान जान गंवाने वाले पांच लोगों के नाम आवेदन में दिए गए हैं और याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया है कि राशि उनके परिवारों को दी जाए।
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याचिकाकर्ता सगीर अहमद खान की ओर से पेश अधिवक्ता ने पीठ से कहा कि वे इन मृतकों के परिजनों के पते दो हफ्ते में जमा करेंगे।
पीठ ने याचिका का निपटारा करते हुए कहा, ‘‘जैसा कि अनुरोध किया गया है, रजिस्ट्री उक्त राशि संबंधित पांच जिलों के विधिक सेवा अधिकारियों को हस्तांतरित कर दे।’’
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