देश की खबरें | सरकारी इमारतों से पार्टी का रंग हटाने के आदेश के खिलाफ आंध्र प्रदेश सरकार की अपील न्यायालय में खारिज

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. उच्चतम न्यायालय ने आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के झण्डे से मिलते जुलते नीला, हरा और सफेद रंगों को ग्राम पंचायत भवनों से हटाने के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की अपील बुधवार को खारिज कर दी।

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नयी दिल्ली, तीन जून उच्चतम न्यायालय ने आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के झण्डे से मिलते जुलते नीला, हरा और सफेद रंगों को ग्राम पंचायत भवनों से हटाने के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की अपील बुधवार को खारिज कर दी।

राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता जी एन रेड्डी ने बताया कि शीर्ष अदालत ने राज्य के मुख्य सचिव, पंचायती राज के प्रमुख सचिव और आंध्र प्रदेश के पंचायती राज तथा ग्रामीण विकास आयुक्त को राहत प्रदान करते हुये उनके खिलाफ उच्च न्यायालय द्वारा शुरू की गयी अवमानना की कार्यवाही बंद कर दी।

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न्यायमूति एल नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति एस रवीन्द्र भट की पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेन्स से इस मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की दलीलों से असहमति व्यक्त की और उसकी अपील खारिज कर दी। राज्य सरकार का दावा था कि उच्च न्यायालय ने पंचायत भवन सहित सरकारी इमारतों के रंग-रोगन के लिये वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की सरकार के दिशानिर्देशों से संबंधित 23 अप्रैल के शासकीय आदेश को गलत तरीके से निरस्त कर दिया है।

राज्य सरकार ने इस शासकीय आदेश को निरस्त करने और ग्राम पंचायतों के भवनों से चुनिन्दा रंग हटाने के बारे में उच्च न्यायालय के आदेश का कथित रूप से पालन नहीं करने के कारण मुख्य सचिव तथा अन्य के खिलाफ स्वत: ही अवमानना की कार्यवाही के आदेश को चुनौती दी थी।

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रेड्डी ने बताया कि यद्यपि सरकार की अपील खारिज कर दी गयी लेकिन न्यायालय ने राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ अवमाानना की कार्यवाही बंद कर दी है।

उच्च न्यायालय ने मार्च के महीने में आदेश दिया था कि 10 दिन के भीतर ग्राम पंचायत के भवनों से नीला, हरा और सफेद रंग हटाया जाये लेकिन राज्य सरकार ने ऐसा करने की बजाय उसमें टेरा कोटा जोड़ दिया, जिससे सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की पहचान की जा सके।

अनूप

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