देश की खबरें | दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने छोटी आर्थिक गलतियों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने का प्रस्ताव रखा

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नयी दिल्ली, तीन जुलाई भारत सरकार के सामाजिक न्‍याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत आने वाले दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने दिव्यांगजन अधिकार कानून के तहत छोटी आर्थिक गलतियों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने का प्रस्ताव रखा है ताकि ‘‘बिजनेस के प्रति रुख बेहतर बनाया जा सके और अदालतों पर बोझ कम हों।’’

वित्त मंत्रालय ने पिछले महीने चेक बाउंस और ऋण वापसी में चूक आदि सहित 19 कानूनों के तहत छोटी गलतियों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने का प्रस्ताव रखा था।

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इसी के अनुरुप, भारत सरकार के सामाजिक न्‍याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत आने वाले दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने अपनी वेबसाइट पर दिव्यांगजन अधिकार कानून में संशोधन का एक प्रस्ताव अपलोड तक उसपर 10 जुलाई तक फीडबैक मांगा है।

प्रस्ताव में कहा गया है, ‘‘सहमति बनाने के लिए भारत सरकार के सामाजिक न्‍याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत आने वाले दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, जो दिव्यांगजन अधिकार कानून का अनुपालन करवाता है, वह राज्य सरकारों, केन्द्र शासित प्रदेश के प्रशासकों, सिविल सोसायटी, गैर सरकारी संगठनों, शिक्षाविदों, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों, बहुउद्देश्यीय संस्थानों और जनता से प्रस्तावित संशोधन पर उनकी टिप्प्णी/राय मांगता है।’’

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‘छोटी गलतियों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने, ताकि बिजनेस को बढ़ावा दिया जा सके और अदालतों पर बोझ कम हो-- दिव्यांगजन अधिकार कानून, 2016 में संशोधन’ शीर्षक के तहत प्रस्ताव में प्रावधान 89, 92ए और 93 के तहत दिव्यांगजन अधिकार कानून में संशोधन सूचीबद्ध करता है।

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग कानून में एक नया प्रावधान 95ए जोड़ने का भी प्रस्ताव रखता है।

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