देश की खबरें | जहरीली शराब बेचने में संलिप्त लोगों के खिलाफ गैंगस्टर कानून लगाने का निर्देश
एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

प्रयागराज, 21 नवंबर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज जिले में जहरीली शराब पीने से हुई छह लोगों की मौत की घटना को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए जहरीली शराब बेचने में संलिप्त लोगों के खिलाफ गैंगस्टर कानून के तहत कार्रवाई करने और ऐसे लोगों की संपत्ति जब्त करने का शनिवार को निर्देश दिया।

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है।

यह भी पढ़े | महाराष्ट्र में कोरोना के आज 5,760 नए मामले, 62 की मौत : 21 नवंबर 2020 की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार LIVE.

मुख्यमंत्री ने इस घटना में सभी संबंधित लोगों की जवाबदेही तय करते हुए इनके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने यह निर्देश भी दिया है कि जब्त की गई संपत्ति की नीलामी करते हुए उससे प्राप्त धनराशि से पीड़ित परिवारों की मदद की जाए।

उल्लेखनीय है कि शुक्रवार को प्रयागराज में गंगापार फूलपुर थाना अंतर्गत अमिलिया गांव में जहरीली शराब पीने से छह लोगों की मौत हो गई और 16 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया।

यह भी पढ़े | Uttar Pradesh: अवैध शराब बनाने वालों के खिलाफ सख्त हुए सीएम योगी, दोषियों की संपत्ति होगी कुर्क.

इस बीच, पुलिस ने देशी शराब की दुकान चलाने वाले तीन लोगों को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी ने बताया कि पुलिस ने उक्त शराब की दुकान को सील कर दिया है और तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस घटना में अभी तक छह लोगों की मृत्यु हुई है और 16 लोग अस्पताल में भर्ती हैं जिसमें सभी की स्थिति खतरे से बाहर है।

राजेंद्र

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)