नयी दिल्ली, 12 अक्टूबर गुजरात काडर के भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस आयुक्त के तौर पर नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका संबंधी घटनाक्रम निम्नलिखित है। यह याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को खारिज कर दी।
27 जुलाई, 2021: गृह मंत्रालय ने राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस आयुक्त नियुक्त किया। अस्थाना को अंतर-काडर प्रतिनियुक्ति और एक वर्ष के लिए सेवा विस्तार दिया गया।
छह अगस्त: गैर सरकारी संगठन 'सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन' ने नियुक्ति को विभिन्न आधारों पर चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की।
17 अगस्त: वकील सद्रे आलम ने अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की।
अगस्त 18: मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल की अगुवाई वाली दिल्ली उच्च न्यायालय की पीठ ने याचिका पर सुनवाई की, नोटिस जारी करने से इनकार किया।
25 अगस्त: उच्चतम न्यायालय ने गैर सरकारी संगठन की याचिका पर सुनवाई की, उच्च न्यायालय से उसके समक्ष लंबित जनहित याचिका पर दो सप्ताह के भीतर फैसला करने का अनुरोध किया।
एक सितंबर: दिल्ली उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका पर नोटिस जारी किये, केंद्र और अस्थाना से जवाब मांगे।
27 सितंबर: दिल्ली उच्च न्यायालय ने नियुक्ति के खिलाफ आलम की जनहित याचिका पर सुनवाई पूरी की और कहा कि फैसला बाद में सुनाया जायेगा।
12 अक्टूबर: दिल्ली उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका खारिज की।
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