देश की खबरें | मुख्यमंत्री आवास के बाहर तोड़फोड़ मामला : उच्च न्यायालय ने आठ आरोपियों को जमानत दी

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर पिछले महीने हुए प्रदर्शन और तोड़फोड़ से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार आठ लोगों को जमानत दे दी और कहा कि उन्हें न्यायिक हिरासत में रखना अपराधों की उचित जांच के लिए आवश्यक नहीं है।

नयी दिल्ली, 13 अप्रैल दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर पिछले महीने हुए प्रदर्शन और तोड़फोड़ से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार आठ लोगों को जमानत दे दी और कहा कि उन्हें न्यायिक हिरासत में रखना अपराधों की उचित जांच के लिए आवश्यक नहीं है।

उच्च न्यायालय ने कहा कि आगजनी या अन्य माध्यमों से सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप नहीं हैं एवं आरोपी 14 दिनों से हिरासत में हैं और अभी तक एकत्रित किए गए दस्तावेज ऐसी प्रकृति के हैं, जिनसे वे छेड़छाड़ नहीं कर सकते।

न्यायमूर्ति आशा मेनन ने मंगलवार को दिए आदेश में कहा, ‘‘तस्वीरों में जिन अन्य लोगों की पहचान की गयी है, उन्हें आपराधिक दंड संहिता की धारा 41ए के तहत नोटिस जारी किए गए हैं और वे जांच में सहयोग भी कर रहे हैं। अत: जेल में आवेदकों (आरोपियों) को महज इसलिए नहीं रखा जा सकता कि कुछ जांच अब भी जारी है।’’

अदालत ने उन्हें 35,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत पर राहत प्रदान कर दी और उन्हें संबंधित थानी प्रभारी को सूचित किए बगैर दिल्ली नहीं छोड़ने का निर्देश दिया। इसके साथ ही आरोपी सुनवाई शुरू होने के बाद अनुमति के बगैर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से बाहर नहीं जाएंगे।

अदालत ने उन्हें शिकायतकर्ता या किसी अन्य गवाह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क नहीं करने का भी निर्देश दिया। अदालत ने कहा, ‘‘आरोपी गूगल मैप पर एक पिन लोकेशन देंगे ताकि जांच अधिकारी को आवेदकों की लोकेशन का पता रहे।’’

इस मामले में गिरफ्तार आठ आरोपियों ने राहत का अनुरोध करते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था। निचली अदालत ने उनकी जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थी। इन्हें 31 मार्च को गिरफ्तार किया गया था।

गौरतलब है कि 30 मार्च को भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद तेजस्वी सूर्या के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने ‘द कश्मीर फाइल्स’ फिल्म पर केजरीवाल की टिप्पणियों को लेकर उनके खिलाफ प्रदर्शन किया था।

मुख्यमंत्री का आवास 6, फ्लैग स्टाफ रोड पर स्थित है। प्रदर्शन 30 मार्च को सुबह साढ़े 11 बजे के करीब शुरू हुआ। दिल्ली पुलिस ने कहा था कि पर्याप्त बंदोबस्त किए गए हैं लेकिन करीब 15-20 प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री आवास तक पहुंच गए । पुलिस ने कहा कि उन्हें तत्काल खदेड़ दिया था।

पुलिस ने बताया था कि कुछ प्रदर्शनकारी दोपहर करीब एक बजे दो अवरोधकों को हटाकर मुख्यमंत्री आवास तक पहुंच गए जहां उन्होंने तोड़फोड़ की और नारेबाजी की।

जांच के संबंध में, उच्च न्यायालय ने अपने 14 पृष्ठों के साझा आदेश में कहा कि इस मामले में प्रत्यक्षदर्शी ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी और मुख्यमंत्री आवास के स्टाफ हैं तथा सीसीटीवी फुटेज संरक्षित कर ली गयी है।

अदालत ने कहा, ‘‘इसमें कोई विवाद नहीं है कि अन्य को सीआरपीसी के अनुच्छेद 41ए के तहत नोटिस जारी किए गए हैं, जिसके अनुसार वे जांच में शामिल हो रहे हैं। इसलिए आवेदकों को अपराधों की उचित जांच के लिए न्यायिक हिरासत में रखने की आवश्यकता नहीं है।’’

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