देश की खबरें | दिल्ली उच्च न्यायालय इंजीनियर रशीद की अभिरक्षा पैरोल याचिका पर आदेश पारित करेगा
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नयी दिल्ली, 10 फरवरी दिल्ली उच्च न्यायालय जेल में बंद लोकसभा सदस्य अब्दुल रशीद शेख उर्फ रशीद इंजीनियर की उस याचिका पर सोमवार को फैसला सुनाएगा जिसमें उन्होंने संसद सत्र में भाग लेने के लिए अभिरक्षा पैरोल का अनुरोध किया है।
न्यायमूर्ति विकास महाजन बारामुला के सांसद की याचिका पर अपराह्न ढाई बजे अपना आदेश सुनाएंगे। रशीद आतंकवाद के वित्तपोषण मामले में मुकदमे का सामना कर रहे हैं।
न्यायाधीश ने शुक्रवार सात फरवरी को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।
रशीद ने इससे पहले उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि पिछले साल लोकसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) अदालत द्वारा उनकी जमानत याचिका पर विचार करने के बाद उन्हें अधर में छोड़ दिया गया था, क्योंकि वह विशेष एमपी/एमएलए अदालत नहीं है।
अंतरिम राहत के तौर पर उन्होंने अभिरक्षा पैरोल दिये जाने का अनुरोध किया है।
एनआईए की ओर से पेश वकील ने अभिरक्षा पैरोल दिए जाने का विरोध करते हुए कहा कि रशीद को संसद में उपस्थित होने का कोई निहित अधिकार नहीं है और उन्होंने राहत मांगते समय कोई “विशिष्ट उद्देश्य” नहीं दिखाया है।
एजेंसी ने सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी जताई थीं।
एनआईए द्वारा 2017 के आतंकी-वित्तपोषण मामले में गैरकानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम के तहत गिरफ्तार किए जाने के बाद रशीद 2019 से यहां तिहाड़ जेल में बंद हैं।
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(The above story first appeared on LatestLY on Feb 10, 2025 01:12 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

