देश की खबरें | दिल्ली हिंसा : उच्च न्यायालय ने जांच टीमों को निर्देश जारी करने पर पुलिस अधिकारी से सवाल किया

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली उच्च न्यायालय ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली में दंगों की जांच कर रही पुलिस की टीमों को किसी भी गिरफ्तारी के समय अत्यधिक सावधानी और एहतियात बरतने के संबंध में आदेश जारी करने के लिए विशेष आयुक्त से शुक्रवार को सवाल पूछा।

एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

नयी दिल्ली, 31 जुलाई दिल्ली उच्च न्यायालय ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली में दंगों की जांच कर रही पुलिस की टीमों को किसी भी गिरफ्तारी के समय अत्यधिक सावधानी और एहतियात बरतने के संबंध में आदेश जारी करने के लिए विशेष आयुक्त से शुक्रवार को सवाल पूछा।

दिल्ली में फरवरी में हिंसा के दौरान मारे गए दो पीड़ितों के परिवारों की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह सवाल किया। याचिका में आरोप लगाया गया है कि दंगा मामलों की जांच कर रही टीमों के प्रमुखों को वरिष्ठ अधिकारी के आदेश से गलत संदेश गया है ।

यह भी पढ़े | सोनिया गांधी की सेहत में सुधार, गुरुवार को रूटीन मेडिकल चेकअप के लिए सर गंगाराम अस्पताल में हुई थी भर्ती.

न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से हो रही सुनवाई में पेश हुए दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त (अपराध और आर्थिक अपराध शाखा) प्रवीर रंजन से पूछा कि अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए आठ जुलाई को ऐसा पत्र जारी करने की क्या जरूरत पड़ गयी । यह भी पूछा गया कि क्या पुलिस ने अन्य मामलों में भी ऐसे आदेश जारी किए थे।

इस पर आईपीएस अधिकारी ने जवाब दिया कि सावधानी और एहतियात बरतने के लिए अधिकारियों को इस तरह का आदेश जारी करना एक सामान्य प्रक्रिया है ।

यह भी पढ़े | सोनिया गांधी की सेहत में सुधार, गुरुवार को रूटीन मेडिकल चेकअप के लिए दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में हुई थी भर्ती: 31 जुलाई 2020 की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार LIVE.

उन्होंने कहा कि उनके संज्ञान में जब भी कोई शिकायत या सूचना आती है तो इस तरह का पत्र भेजा जाता है, जैसा कि आठ जुलाई को किया गया ।

उन्होंने कहा, ‘‘एजेंसी को खास सूचना मिली थी और जब भी ऐसी सूचना मिलती है हम अपने अधिकारियों को सतर्क कर देते हैं कि जांच के दौरान उन्हें अत्यधिक सावधानी और एहतियात बरतना चाहिए।’’

अधिकारी ने कहा कि दंगा मामलों के अलावा उन्होंने पूर्व में कई अन्य मामलों में भी ऐसे आदेश जारी किए थे ।

उन्होंने कहा कि दंगों के सारे मामले आठ जुलाई के पत्र के पहले दर्ज हुए थे इसलिए किसी भी समुदाय के सदस्यों से पक्षपात नहीं हुआ है।

उच्च न्यायालय ने रंजन को दो दिन के भीतर ऐसे पांच आदेश या पत्र मुहरबंद लिफाफे में पेश करने को कहा, जिसे उन्होंने या उनके पूर्ववर्ती अधिकारियों ने ऐसी शिकायत मिलने पर जारी किया था ।

मामले में अब सात अगस्त को आगे की सुनवाई होगी ।

एक खबर के मुताबिक विशेष पुलिस आयुक्त ने आठ जुलाई को एक आदेश जारी किया जिसमें कहा गया कि उत्तर-पूर्वी दिल्ली में दंगा प्रभावित इलाकों से ‘‘कुछ हिंदू युवाओं ’’ की गिरफ्तारी से हिंदू समुदाय के बीच आक्रोश पनप सकता है और गिरफ्तारी करते समय ‘‘सावधानी और एहतियात’’ बरतनी चाहिए । इसी खबर के आधार पर याचिका दायर की गयी।

इसमें दावा किया गया कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के आदेश में कहा है, ‘‘समुदाय के प्रतिनिधि आरोप लगा रहे हैं कि बिना किसी प्रमाण के ये गिरफ्तारियां हुई हैं और कुछ निजी कारणों से ऐसी गिरफ्तारियां की गयी है । ’’

सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने कहा कि इस पर कोई विवाद नहीं है कि वरिष्ठ अधिकारी मौजूदा जमीनी स्थिति के मुताबिक अपने कनिष्ठों का मागदर्शन करते हैं ।

अदालत ने साफ कर दिया कि पुलिस द्वारा पत्र रखे जाने पर इस पर विचार करने के बाद फैसला किया जाएगा कि नोटिस जारी किया जाए या नहीं ।

जब दिल्ली पुलिस के वकील ने दलील दी कि याचिका ‘‘अत्यधिक शरारतपूर्ण (मिसचिवियस)’’ है तो न्यायाधीश ने पलट कर जवाब दिया कि ‘‘विशेष पुलिस आयुक्त का पत्र भी शरारतपूर्ण है।’’

उच्च न्यायालय साहिल परवेज और मोहम्मद सईद सलमानी की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। सांप्रदायिक दंगों के दौरान परवेज के पिता की घर के पास ही गोली मारकर हत्या कर दी गयी। दंगाइयों ने सलमानी की मां की पीट-पीट कर हत्या कर दी थी।

याचिका में दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त (अपराध और आर्थिक अपराध शाखा) द्वारा आठ जुलाई को जारी आदेश को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)

Share Now

संबंधित खबरें

India vs West Indies, 4th T20I Match Scorecard: हैदराबाद में वेस्टइंडीज ने टीम इंडिया के सामने रखा 248 रनों का विशाल लक्ष्य, शाई होप ने खेली तूफानी शतकीय पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

India vs West Indies, 4th T20I Match Live Score Update: हैदराबाद में टीम इंडिया और वेस्टइंडीज के बीच खेला जा रहा है सीरीज का चौथा मुकाबला, यहां देखें मैच का लाइव स्कोर अपडेट

Satta Bazar Mein Aaj Kaunsi Team Favourite? हैदराबाद में भारत बनाम वेस्टइंडीज के बीच चौथे टी20 मुकाबले को लेकर सट्टा बाजार का माहौल गर्म, मैच के दिन ये टीम बनी फेवरेट

India vs West Indies, 4th T20I Match Live Toss And Scorecard: हैदराबाद में टीम इंडिया के कप्तान श्रेयस अय्यर ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड