देश की खबरें | दिल्ली दंगे: अदालत ने एक मामले में जोड़ी गईं तीन शिकायतें वापस लेने संबंधी याचिका खारिज की

नयी दिल्ली, 26 नवंबर दिल्ली की एक अदालत ने 2020 में हुए दंगों से संबंधित एक मामले में जोड़ी गईं तीन शिकायतें वापस लेने संबंधी दिल्ली पुलिस के आवेदन को खारिज कर दिया है।

वर्ष 2020 के सांप्रदायिक दंगों के संबंध में 11 आरोपियों के खिलाफ दयालपुर थाने में दर्ज मामले की सुनवाई कर रहे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला ने शनिवार को पारित आदेश में कहा कि जब मामला "आरोपपत्र पर आधारित" है, तो अंतिम रिपोर्ट के विपरीत रुख अपनाने वाली कोई भी याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।

न्यायाधीश ने मामले में शामिल तीन शिकायतों को वापस लेने के लिए जांच अधिकारी (आईओ) द्वारा दिए गए आवेदन पर विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) की दलीलों पर गौर किया।

अदालत ने आवेदन की विचारणीयता के संबंध में एसपीपी से एक प्रश्न पूछा, जिस पर उन्होंने कहा कि कानून के अनुसार आदेश पारित किया जा सकता है।

न्यायाधीश ने कहा, “मेरी राय में, जब अभियोजन आरोप पत्र और पूरक आरोप पत्र पर आधारित होता है, तो आरोप पत्र में अभियोजन द्वारा अपनाए गए रुख के विपरीत रुख अपनाने वाला कोई भी आवेदन सुनवाई योग्य नहीं हो सकता है।"

अदालत ने कहा, “इस तरह के आवेदन को केवल औपचारिक दस्तावेज़ में अभियोजन पक्ष द्वारा व्यक्त किए गए अंतिम रुख यानी अंतिम जांच रिपोर्ट के आधार पर बनाए रखा जा सकता है, जिसे आरोप पत्र के तौर पर जाना जाता है। इसलिए, यह आवेदन खारिज किया जाता है।”

अदालत ने मामले की सुनवाई 14 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी।

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