देश की खबरें | कॉलेजों में कार्यक्रमों के दौरान छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करे दिल्ली पुलिस: उच्च न्यायालय

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को दिल्ली पुलिस को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि कॉलेजों में किसी भी सांस्कृतिक उत्सव या कार्यक्रम आयोजित करने से पहले पर्याप्त सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराए जाएं क्योंकि छात्रों की सुरक्षा उनका दायित्व है।

नयी दिल्ली, 17 अगस्त दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को दिल्ली पुलिस को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि कॉलेजों में किसी भी सांस्कृतिक उत्सव या कार्यक्रम आयोजित करने से पहले पर्याप्त सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराए जाएं क्योंकि छात्रों की सुरक्षा उनका दायित्व है।

मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ ने कहा कि जब भी किसी कॉलेज या शैक्षणिक संस्थान में ऐसे समारोह हों, तो छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करना दिल्ली पुलिस सहित अधिकारियों का दायित्व हो।

अदालत ने एक याचिका पर सुनवाई पूरी की और कहा कि वह इस मामले पर विस्तृत आदेश जारी करेगी। इस याचिका में फरवरी 2020 में दिल्ली विश्वविद्यालय के गार्गी महिला कॉलेज में सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान छात्राओं के कथित यौन उत्पीड़न की जांच अदालत की निगरानी में सीबीआई से कराने की मांग की गई है।

पीठ ने कहा, ''भविष्य में ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं से बचने के लिए, दिल्ली पुलिस आयुक्त को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि ऐसा कोई भी कार्यक्रम आयोजित करने से पहले उचित पुलिस बल उपलब्ध कराया जाए।''

सुनवाई के दौरान, दिल्ली पुलिस के वकील ने कहा कि पुलिस ने निचली अदालत के समक्ष एक “‘अनट्रेस्ड रिपोर्ट’” दायर की है क्योंकि एक भी छात्रा अपना यौन उत्पीड़न करने के आरोपी की पहचान नहीं कर पाई।

‘अनट्रेस्ड रिपोर्ट’ तब दर्ज की जाती है जब कोई आरोपी जांच में शामिल नहीं होता या पुलिस किसी मामले में आरोपी को गिरफ्तार करने में असमर्थ होती है।

पुलिस ने कहा कि छात्राओं ने कहा कि उनके साथ छेड़छाड़ की गई लेकिन उनमें से कोई भी मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज कराने के लिए आगे नहीं आई क्योंकि वे अपने जीवन में आगे बढ़ चुकी हैं और उनके परिवार किसी भी अपराधी का पता नहीं लगाना चाहते।

दिल्ली पुलिस के वकील ने यह भी कहा कि उन्होंने कॉलेज के गेट के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज की पड़ताल की, लेकिन यह पता नहीं चल सका है कि यौन उत्पीड़न के कथित कृत्यों में कौन शामिल था।

उच्च न्यायालय ने कहा कि चूंकि मामला साकेत में एक मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष लंबित है, इसलिए जनहित याचिका पर कोई और आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है।

छह फरवरी, 2020 को, पुरुषों का एक समूह 'रेवेरी' उत्सव के दौरान गार्गी कॉलेज में घुस गया था और उसने उपस्थित लोगों से कथित तौर पर छेड़छाड़, उत्पीड़न किया। लोगों ने दावा किया था कि जब घटना हुई तो सुरक्षा अधिकारी खड़े होकर देख रहे थे।

यह घटना तब सामने आई जब कुछ छात्राओं ने ‘इंस्टाग्राम’ पर आपबीती सुनाई और आरोप लगाया कि सुरक्षा कर्मियों ने अनियंत्रित समूहों को काबू करने के लिए कुछ नहीं किया।

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