नयी दिल्ली, 15 अक्टूबर दिल्ली पुलिस ने 16 अक्टूबर को रामलीला मैदान में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा बुलाए गए पंच परमेश्वर सम्मेलन से पहले शनिवार को यातायात परामर्श जारी किया।
आधिकारिक बयान में कहा गया कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा बड़ी संख्या में प्रतिभागियों और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ रविवार को सुबह 10 बजे से रामलीला मैदान में सभा में शामिल होंगे।
परामर्श के अनुसार, रविवार को सुबह आठ बजे के बाद से, रणजीत सिंह फ्लाईओवर पर बाराखंभा रोड से गुरु नानक चौक, विवेकानंद मार्ग-मिंटो रोड से कमला मार्केट, जेएलएन मार्ग (राजघाट से दिल्ली गेट), कमला मार्केट से गुरु नानक चौक, वीआईपी गेट के पास चमन लाल मार्ग पर और अजेमरी गेट की तरफ पहाड़गंज चौक पर यातायात की अनुमति नहीं होगी।
हालांकि, एंबुलेंस, लोकनायक जयप्रकाश (एलएनजेपी) अस्पताल और जीबी पंत अस्पताल जाने वाले मरीजों तथा नयी दिल्ली रेलवे स्टेशन जाने वाले यात्रियों के लिए इससे छूट प्रदान की गई है।
परामर्श में कहा गया कि उत्तर और पश्चिम की ओर से अजमेरी गेट और उससे आगे आने वाली बसों को रानी झांसी रोड पर मोड़ा जाएगा तथा आरामबाग रोड से यातायात चित्रगुप्त रोड, पहाड़गंज चौक और डीबीजी रोड के रास्ते वापस जाएगा।
इसमें कहा गया कि कनॉट प्लेस की ओर से गोल चक्कर कमला मार्केट की ओर आने वाले वाहनों को डीडीयू मार्ग और भवभूति मार्ग की ओर मोड़ा जाएगा। राजघाट और दिल्ली गेट की ओर से जेएलएन मार्ग की ओर आने वाले वाहनों को बीएसजेड मार्ग और नेताजी सुभाष मार्ग की ओर भेजा जाएगा।
इसके अनुसार, टॉलस्टॉय मार्ग से मिरदर्ड और गुरु नानक चौक की ओर आने वाले वाहनों को बाराखंभा रोड की ओर मोड़ा जाएगा।
परामर्श के मुताबिक, चमन लाल मार्ग पर वीआईपी लेबल वाले वाहनों को छोड़कर किसी अन्य वाहन को पार्किंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। रणजीत सिंह मार्ग पर गुरु नानक चौक की ओर चार्टर्ड बसों सहित किसी भी बस को चलने की अनुमति नहीं होगी। राजघाट से जेएलएन मार्ग पर किसी भी व्यावसायिक वाहन की अनुमति नहीं होगी।
दिल्ली यातायात पुलिस ने कहा कि लोगों को सलाह दी जाती है कि वे उल्लिखित सड़कों और स्थानों पर आने से बचें और अपने वाहनों को केवल निर्दिष्ट पार्किंग क्षेत्र में ही खड़ा करें।
परामर्श में लोगों से कहा गया है कि सड़क किनारे पार्किंग से बचें क्योंकि इससे यातायात के सामान्य प्रवाह में बाधा उत्पन्न होती है।
इसमें कहा गया कि यदि कोई असामान्य या अज्ञात वस्तु या व्यक्ति संदिग्ध परिस्थितियों में देखा जाता है तो इसकी सूचना पुलिस को दी जानी चाहिए।
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