देश की खबरें | दिल्ली उच्च न्यायालय ने हत्या के छह दोषियों की उम्रकैद की सजा बरकरार रखी
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली उच्च न्यायालय ने वर्ष 2010 में व्यक्तिगत दुश्मनी की वजह से एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या करने के छह दोषियों को निचली अदालत से मिली उम्रकैद की सजा बुधवार को बरकरार रखी।
नयी दिल्ली, 22 मार्च दिल्ली उच्च न्यायालय ने वर्ष 2010 में व्यक्तिगत दुश्मनी की वजह से एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या करने के छह दोषियों को निचली अदालत से मिली उम्रकैद की सजा बुधवार को बरकरार रखी।
न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता और न्यायमूर्ति पूनम ए. बम्बा की पीठ ने जून 2017 में निचली अदालत द्वारा दिए गए फैसले के खिलाफ दायर अपील खारिज कर दी।
पीठ ने कहा, ‘‘अभियोजन द्वारा पेश सबूतों पर विचार करने के बाद अदालत पाती है कि अपीलकर्ताओं (दोषियों) के गुनाह आशंका से परे साबित हुए हैं। इसलिए उनकी अपील खारिज की जाती है।’’
उच्च न्यायालय ने मामले में दोषी विनोद, विक्की, चंद्र प्रकाश, अनिल, विजय और महेश को हत्या के मामले में सुनाई गई सजा को बरकरार रखा।
अभियोजन के मुताबिक 27 नवंबर 2010 को छह दोषियों ने पश्चिमी दिल्ली के उत्तम नगर इलाके के हस्ताल गांव में पीड़ित सोनू को पकड़ा और उसपर गोलियों की बौछार कर दी। घटना के समय सोनू का भाई सनी और दोस्त बंटी भयभीत होकर मौके पर फरार हो गए और आरोपियों के घटनास्थल से जाने के बाद ही लौटे और सोनू को दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
सनी ने बाद में पुलिस को बताया कि एक आरोपी विजय से उसके परिवार की पुरानी दुश्मनी थी।
धीरज सुरेश
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(The above story first appeared on LatestLY on Mar 22, 2023 09:46 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

