देश की खबरें | दिल्ली उच्च न्यायालय ने धनशोधन मामले में संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज की
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली आबकारी नीति 'घोटाले' से संबंधित धन शोधन मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी (आप) के नेता संजय सिंह को जमानत देने से बुधवार को इनकार कर दिया।
नयी दिल्ली, सात फरवरी दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली आबकारी नीति 'घोटाले' से संबंधित धन शोधन मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी (आप) के नेता संजय सिंह को जमानत देने से बुधवार को इनकार कर दिया।
न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने आदेश सुनाते हुए कहा, "इस स्तर पर आरोपी को जमानत देने का कोई आधार नहीं बनता है।"
फैसले की विस्तृत प्रति की प्रतीक्षा है।
ईडी द्वारा 4 अक्टूबर, 2023 को गिरफ्तार किए गए सिंह ने इस आधार पर जमानत का अनुरोध किया था कि वह तीन महीने से अधिक समय से हिरासत में हैं और इस अपराध में उनकी कोई भूमिका नहीं दिखाई गई है।
जांच एजेंसी ने जमानत याचिका का विरोध किया और दलील दी कि सिंह 2021-22 की नीति अवधि से संबंधित दिल्ली शराब घोटाले से उत्पन्न अपराध की आय को प्राप्त करने, रखने, छिपाने और उपयोग करने में शामिल थे।
यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति को तैयार करने और क्रियान्वित करने में कथित भ्रष्टाचार से संबंधित है, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया था।
उपराज्यपाल वी के सक्सेना की सिफारिश के बाद, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने कथित भ्रष्टाचार को लेकर प्राथमिकी दर्ज की थी।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)