देश की खबरें | दिल्ली उच्च न्यायालय ने हंसल मेहता की फिल्म ‘फराज’ की रिलीज पर रोक लगाने से किया इनकार
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली उच्च न्यायालय ने हंसल मेहता की फिल्म ‘फराज’ की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। फिल्म शुक्रवार को सिनेमाघरों में प्रदर्शित होगी।
नयी दिल्ली, दो फरवरी दिल्ली उच्च न्यायालय ने हंसल मेहता की फिल्म ‘फराज’ की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। फिल्म शुक्रवार को सिनेमाघरों में प्रदर्शित होगी।
बताया जाता है कि यह फिल्म ढाका में 2016 में हुए आतंकवादी हमले पर आधारित है।
अदालत ने बृहस्पतिवार को स्पष्ट रूप से कहा कि निर्माता फिल्म की शुरूआत में दिखाई जाने वाली इस सूचना का ईमानदारी से पालन करेंगे कि यह(फिल्म) हमले से प्रेरित है और इसमें शामिल तत्व पूरी तरह काल्पनिक हैं।
अदालत आतंकी हमले के पीड़ितों के परिजनों की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुए होली आर्टिसन आतंकवादी हमले में मारी गयीं दो लड़कियों की माताओं ने निजता के हनन का हवाला देते हुए तीन फरवरी को फिल्म रिलीज किये जाने पर आपत्ति जताई थी।
न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल एवं न्यायमूर्ति तलवंत सिंह की पीठ ने अपीलकर्ताओं के वकीलों को मामले में और निर्देश प्राप्त करने के लिए समय दिया तथा सुनवाई के लिए 22 फरवरी की तारीख तय की।
अदालत ने कहा कि फिल्म निर्माता के वकील ने स्पष्ट रूप से बताया है कि अपीलकर्ताओं की बेटियों की तस्वीरें फिल्म में नहीं दिखाई गयी हैं।
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