दिल्ली सरकार ने गैर अनिवार्य सेवा कर्मियों की संख्या कार्यालयों में 50 फीसदी करने का आदेश किया जारी
दिल्ली सरकार ने शनिवार को गैर-अनिवार्य सेवा वाले 50 फीसदी कर्मचारियों को घर से ही काम करने का आदेश जारी किया और निजी प्रतिष्ठानों को भी सलाह दी है कि वे भी जहां तक संभव हो सके, इसका पालन करें. आदेश में निजी कार्यालयों को भी सलाह दी गई है.
नई दिल्ली, 29 नवंबर: दिल्ली सरकार ने शनिवार को गैर-अनिवार्य सेवा वाले 50 फीसदी कर्मचारियों को घर से ही काम करने का आदेश जारी किया और निजी प्रतिष्ठानों को भी सलाह दी है कि वे भी जहां तक संभव हो सके, इसका पालन करें. दिल्ली के मुख्य सचिव और दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष विजय देव ने एक आदेश में कहा कि दिल्ली सरकार के सभी कार्यालयों, स्वायत्त इकाइयों, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों, निगमों, स्थानीय निकायों में ‘ग्रेड-वन’ या इसके बराबर या इससे ऊपर के 100 फीसदी अधिकारी रहेंगे.
वहीं बाकी बचे कर्मियों की संख्या कार्यालय में 50 फीसदी रहेगी और बाकी 50 फीसदी कर्मचारी 31 दिसंबर, 2020 या अगले आदेश तक घर से काम करेंगे. काम को देखते हुए विभागों के प्रमुख कर्मचारियों की जरूरत के हिसाब से इसे लागू करने के संबंध में आकलन करेंगे.
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आदेश में निजी कार्यालयों को भी सलाह दी गई है कि वे कार्यालय में काम के घंटों और कर्मचारियों की संख्या को कम करें और जहां तक संभव हो सके कर्मचारियों को घर से ही काम करने को कहें.
दिल्ली के राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने एक ट्वीट में कहा कि डीडीएमए ने एक ही समय में कार्यालय में मौजूद रहने वाले सरकारी कर्मचारियों की संख्या कम करने का निर्णय लिया है.
(The above story first appeared on LatestLY on Nov 29, 2020 09:46 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

