देश की खबरें | दिल्ली सरकार ने चांदनी चौक रखरखाव कार्य संबंधी समिति को भंग करने का आश्वासन दिया
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नयी दिल्ली, 22 मई दिल्ली सरकार ने चांदनी चौक पुनर्विकास के लिए गठित समिति को भंग करने का बृहस्पतिवार को आश्वासन दिया, क्योंकि यह बात सामने आई है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने केवल सुझाव मांगे थे।
दिल्ली सरकार के वकील ने मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला को बताया कि अधिकारियों ने अदालत के आदेश को गलत पढ़ा है।
पीठ ने चांदनी चौक इलाके में बुनियादी सुविधाओं के रखरखाव कार्य के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करने के लिए प्राधिकारों की खिंचाई की, क्योंकि अदालत ने केवल सुझाव मांगे थे।
पीठ ने कहा, ‘‘हम चाहते थे कि आप (दिल्ली सरकार) अपने सुझाव दें, इसके बजाय आपने समिति गठित कर दी और अब आप यह दलील दे रहे हैं कि आपने आदेश को गलत पढ़ा है। हमारा समिति गठन का उद्देश्य केवल यह सुनिश्चित करना था कि कार्य हमारी निगरानी में हो।’’
सरकारी वकील ने कहा कि समिति को तुरंत भंग कर दिया जाएगा। अदालत ने 26 मार्च के आधिकारिक आदेश को वापस लेने के वकील के निवेदन को स्वीकार कर लिया।
इसके बाद पीठ ने पक्षकारों को फरवरी के आदेश के अनुपालन में उच्च स्तरीय समिति के गठन पर चार सप्ताह के भीतर अपने सुझाव दाखिल करने का आदेश दिया।
पीठ ने 18 फरवरी के अपने आदेश में सभी एजेंसियों के शीर्ष स्तर के अधिकारियों और अन्य विशेषज्ञों की एक समिति का प्रस्ताव रखा था, जो यह सुनिश्चित करेगी कि क्षेत्र का उचित रखरखाव किया जाए।
दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग ने 26 मार्च को एक उच्च स्तरीय समिति गठित की थी।
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