देश की खबरें | दिल्ली आबकारी ‘घोटाला’ मामला : अदालत ने महेंद्रू की अंतरिम जमानत बढ़ाने से इनकार किया

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नयी दिल्ली, 16 फरवरी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की एक अदालत ने कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन के मामले में गिरफ्तार शराब करोबारी समीर महेंद्रू को दी गई अंतरिम जमानत की मियाद बढ़ाने से शुक्रवार को इनकार कर दिया।

अदालत ने कहा कि वह इस तथ्य को नजर अंदाज नहीं कर सकती कि आरोपी के खिलाफ ‘गंभीर मामला’ है।

विशेष न्यायधीश एम के नागपाल ने शराब वितरण कंपनी इंडोस्प्रिट के प्रबंध निदेशक महेंद्रू को उनकी पत्नी की सर्जरी के आधार पर अंतरिम जमानत दी थी।

न्यायधीश ने कहा, ‘‘इसे नजर अंदाज नहीं किया जा सकता कि आवेदक धनशोधन के गंभीर मामले में आरोपी है।’’

अदालत ने कहा कि 16 महीने की अपनी हिरासत अवधि के दौरान महेंद्रू करीब पांच महीने तक एक या दूसरे कारणों से अंतरिम जमानत पर रहे।

न्यायधीश ने कहा, ‘‘केवल इसलिए कि सर्जरी के बाद कुछ जटिलताएं उत्पन्न हो गई हैं, जिसका इलाज निश्चित रूप से दवा के माध्यम से किया जा सकता है, आवेदक की अंतरिम जमानत को बार-बार और केवल उसकी पत्नी की देखभाल के उद्देश्य से नहीं बढ़ाया जा सकता है।’’

अदालत ने कहा, ‘‘इसलिए, संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, आवेदक/अभियुक्त समीर महेंद्रू की अंतरिम जमानत को आगे बढ़ाने का कोई आधार नहीं बनता। इसलिए, वर्तमान आवेदन खारिज कर दिया जाता है। आरोपी को संबंधित जेल में कल शाम पांच बजे तक आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया जाता है।’’

अभियोजन पक्ष के मुताबिक महेंद्रू कथित आबकारी नीति घोटाले के प्रमुख लाभार्थियों में से एक था क्योंकि वह न केवल शराब बनाने का कारखाना चला रहा था बल्कि उसे उसके रिश्तेदारों के नाम पर शराब की थोक ब्रिकी के लाइसेंस और कुछ खुदरा बिक्री के लाइसेंस भी दिए गए थे।

अभियोजन ने दावा किया कि इन अनियमितताओं और उल्लंघनों से महेंद्रू को करीब 50 करोड़ रुपये का लाभ हुआ।

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