देश की खबरें | दिल्ली: अदालत का “विलंबित” आवेदन की वजह से केटीएफ आतंकियों की ट्रांजिट रिमांड देने से किया इनकार

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन ‘खालिस्तान टाइगर फोर्स’ (केटीएफ) के दो कथित आतंकियों को पंजाब पुलिस को ट्रांजिट रिमांड देने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि आवेदन में ‘देरी’ की गई है।

नयी दिल्ली, 12 जून दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन ‘खालिस्तान टाइगर फोर्स’ (केटीएफ) के दो कथित आतंकियों को पंजाब पुलिस को ट्रांजिट रिमांड देने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि आवेदन में ‘देरी’ की गई है।

ड्यूटी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ईशा सिंह ने कहा कि अभियुक्तों को पहले जारी किए गए पेशी वारंट पर आज पंजाब की संबंधित अदालत में पेश किया जाना था।

न्यायाधीश ने कहा कि अर्जी आज सुबह 11 बजकर 55 मिनट पर दायर की गयी और यदि आरोपियों को पंजाब ले जाने की अर्जी मंजूर भी कर ली गयी तो उन्हें शाम पांच बजे से पहले अदालत में पेश करना संभव नहीं होगा।

न्यायाधीश ने कहा, “अगर आरोपी को जगराओं, पंजाब में संबंधित अदालत में पेश किया जाना था, तो जांच अधिकारी को समय पर आवेदन दायर करना चाहिए था ... यह आवेदन देर से आया है।”

अभियुक्त- अमृतपाल सिंह उर्फ अम्मी और अमरीक सिंह- कथित तौर पर कनाडा स्थित आतंकवादी अर्शदीप ढल्ला से जुड़े हुए हैं, जो वर्तमान में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) द्वारा दर्ज एक मामले में न्यायिक हिरासत में हैं।

पंजाब पुलिस ने लुधियाना के जगराओं सदर थाने में दर्ज रंगदारी के एक मामले में ट्रांजिट रिमांड मांगी थी।

पंजाब पुलिस ने जनवरी 2023 में जबरन वसूली, शस्त्र अधिनियम और सख्त गैरकानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम (यूएपीए) से संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।

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