नयी दिल्ली, 23 अगस्त दिल्ली की एक अदालत ने धनशोधन से जुड़े एक मामले में दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम जैन को मंगलवार को नियमित जमानत दे दी। उनके वकील ने यह जानकारी दी।
विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने आरोपी और अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद उन्हें नियमित जमानत दी। पहले पूनम जून को अंतरिम जमानत मिली थी। उन्हें इस मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया था। अदालत के आज के विस्तृत आदेश की अब भी प्रतीक्षा है।
जैन के वकील मोहम्मद इरशाद ने बताया कि अदालत ने सत्येंद्र जैन की न्यायिक हिरासत सुनवाई की अगली तारीख 27 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी।
इस मामले में पूनम जैन पहले उनके विरूद्ध समन जारी होने पर अदालत में पेश हुई थीं और उनकी नियमित जमानत याचिका पर फैसला होने तक अदालत ने उन्हें अंतरिम जमानत दी थी।
अदालत ने यह कहते हुए पूनम जैन को अंतरिम जमानत दी थी कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया है और आरोपपत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है। अदालत ने कहा था कि नियमित जमानत आवेदन पर फैसला हो जाने तक अंतरिम जमानत प्रभाव में रहेगा।
ईडी ने सत्येंद्र जैन के विरूद्ध केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की प्राथमिकी के आधार पर धनशोधन जांच शुरू की थी। ब्यूरो ने भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत जैन और अन्य के विरूद्ध 24 अगस्त, 2017 को प्राथमिकी दर्ज की थी।
सीबीआई ने आरोप लगाया था कि दिल्ली सरकार में 14 फरवरी, 2015 से 31 मई, 2017 तक मंत्री रहने के दौरान जैन ने जो संपत्ति अर्जित की थी, वह आय के ज्ञात स्रोत से अधिक थी।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)