नयी दिल्ली, 28 नवंबर दिल्ली की एक अदालत ने विमान निर्माता एम्ब्रेयर के साथ तत्कालीन संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार के रक्षा सौदे से जुड़े धन शोधन मामले में एक आरोपी को मंगलवार को नियमित जमानत दे दी।
अदालत ने 16 फरवरी को आरोपी की गिरफ्तारी को अवैध मानते हुए उसे अंतरिम जमानत दे दी थी। अदालत ने उसे पांच लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत राशि पर नियमित जमानत दे दी।
विशेष न्यायाधीश अनिल अंतिल ने कहा कि मामले में आरोपपत्र जांच पूरी होने के बाद और आरोपी कंपनी ‘इंटरदेव एविएशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड’, सिंगापुर के निदेशक देव इंदर भल्ला की गिरफ्तारी के बिना 2021 में दायर किया गया था।
आवदेन में दावा किया गया है कि भल्ला से हिरासत में पूछताछ नहीं की गई थी और इसलिए उनके द्वारा सबूतों से छेड़छाड़ करने या गवाहों को प्रभावित करने की संभावना नहीं है।
इस मामले में कथित बिचौलिये भल्ला को आव्रजन विभाग के अधिकारियो ने कोलकाता स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 13 फरवरी, 2023 को पकड़ा और उन्हें 14 फरवरी, 2023 को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार कर लिया।
यह मामला भारत सरकार को तीन ईएमपी-145 विमानों की आपूर्ति से जुड़ा है। यह आरोप लगाया गया था कि भल्ला ने विमान सौदे में कमीशन के रूप में प्राप्त धन को सफेद करने के लिए फर्जी कंपनियां बनाईं।
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