नयी दिल्ली, 26 दिसंबर : दिल्ली की एक अदालत ने चीन की स्मार्टफोन विनिर्माता कंपनी वीवो-इंडिया और अन्य लोगों के खिलाफ धनशोधन मामले की जांच के सिलसिले में कंपनी के तीन अधिकारियों की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत को मंगलवार को दो दिन बढ़ा दिया. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अपर्णा स्वामी ने वीवो-इंडिया के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) हांग शुक्वान उर्फ टेरी, मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) हरिंदर दहिया और परामर्शदाता हेमंत मुंजाल की हिरासत ईडी के एक आवेदन के बाद बढ़ा दी.
आरोपियों को उनकी तीन दिन की ईडी की हिरासत समाप्त होने पर अदालत में पेश किया गया था. आरोपियों को धनशोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत हिरासत में लिया गया था. ईडी ने इससे पहले मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया था.
इनमें मोबाइल कंपनी लावा इंटरनेशनल के प्रबंध निदेशक (एमडी) हरिओम राय, चीनी नागरिक ग्वांगवेन उर्फ एंड्रयू क्वांग और चार्टर्ड अकाउंटेंट नितिन गर्ग तथा राजन मलिक हैं. वे इस समय न्यायिक हिरासत में हैं. ईडी ने दिल्ली की एक विशेष पीएमएलए अदालत में चारों के खिलाफ आरोप-पत्र दायर किया था। अदालत ने हाल में आरोप-पत्र का संज्ञान लिया.
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)