Defamation Case: अदालत ने शेखावत से गहलोत की अपील पर जवाब देने को कहा
दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की उस अपील पर जवाब देने को कहा जो उन्होंने एक आपराधिक मानहानि शिकायत में उन्हें समन किये जाने के खिलाफ दायर की है।
नयी दिल्ली, 20 दिसंबर: दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की उस अपील पर जवाब देने को कहा जो उन्होंने एक आपराधिक मानहानि शिकायत में उन्हें समन किये जाने के खिलाफ दायर की है.
न्यायमूर्ति स्वर्ण कांत शर्मा ने मामले को 22 जनवरी, 2024 को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया. गहलोत ने शेखावत द्वारा दायर शिकायत में अपने समन के खिलाफ उनकी अपील खारिज करने के सत्र अदालत के आदेश को चुनौती दी है. सत्र अदालत ने कहा था कि अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए गए समन में कोई तथ्यात्मक गलती, अवैधता नहीं है.
शेखावत ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि गहलोत ने संवाददाता सम्मेलन, मीडिया की खबर और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्हें राज्य में संजीवनी घोटाले से जोड़कर सार्वजनिक रूप से बदनाम किया. संजीवनी क्रेडिट सोसाइटी घोटाले में असामान्य रूप से उच्च रिटर्न के वादे के साथ हजारों निवेशकों से अनुमानित 900 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी शामिल है.
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