नयी दिल्ली, 30 दिसंबर दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने राष्ट्रीय राजधानी में विभिन्न स्थानों पर निर्माण एवं अन्य श्रमिकों, पीएम-विश्वकर्मा और पीएम-एसवीनिधि योजना के लाभार्थियों, ऑटो और कैब चालकों, महिलाओं और पूर्व सैनिकों आदि के लिए एक विशेष आवास योजना को सोमवार को मंजूरी दी। यह जानकारी एक बयान से मिली।
इसके तहत नरेला, सिरसपुर और लोकनायक पुरम में स्थित फ्लैट पर 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने सोमवार को एक बैठक की, जिसकी अध्यक्षता इसके अध्यक्ष एवं दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने की।
प्राधिकरण ने तीन आवास योजनाओं को शुरू करने को मंजूरी दी है, जिसमें नरेला में पीएम-विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों सहित भवन और निर्माण श्रमिकों के लिए और सिरसपुर, नरेला और लोकनायक पुरम में समाज के अन्य वंचित वर्गों के लिए 25 प्रतिशत की छूट शामिल है।
बयान में कहा गया है कि अन्य वंचित वर्गों में ऑटो-रिक्शा चालक, (परमिट धारक), कैब चालक, महिलाएं और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्ति, युद्ध के शहीदों की पत्नी, दिव्यांग व्यक्ति, भूतपूर्व सैनिक, वीरता पुरस्कार प्राप्तकर्ता और पीएम-स्वनिधि योजना के लाभार्थी शामिल हैं।
इसमें कहा गया है कि इसके अलावा, डीडीए के विशेष आवास योजना 2025 की शुरू करने को भी प्राधिकरण ने मंजूरी दी, जो अशोक पहाड़ी और जहांगीरपुरी के अलावा वसंत कुंज, द्वारका और रोहिणी जैसे इलाकों में 110 फ्लैट की पेशकश करेगी।
बैठक के दौरान कई निर्णय लिए गए जैसे कि दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (डीबीओसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी) में पंजीकृत भवन एवं निर्माण श्रमिकों के लिए 25 प्रतिशत छूट के साथ एक विशेष आवास योजना शुरू करना, जिसमें पीएम-विश्वकर्मा योजना के लाभार्थी भी शामिल हैं।
इस योजना के तहत नरेला (सेक्टर जी2) में लगभग 700 ईडब्ल्यूएस फ्लैट 25 प्रतिशत छूट के साथ पेश किए जाएंगे।
बयान में कहा गया है कि प्राधिकरण ने कुछ श्रेणियों के लोगों के लिए डीडीए सस्ता घर आवास योजना 2024 और डीडीए मध्यम वर्गीय आवास योजना 2024 के तहत फ्लैटों पर 25 प्रतिशत की छूट को मंजूरी दी है। बयान में कहा गया है कि इसमें ऑटो-रिक्शा चालक (परमिट धारक), कैब चालक, महिलाएं, एससी/एसटी, युद्ध में शहीदों की पत्नी, दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक और वीरता पुरस्कार प्राप्तकर्ता और पीएम-एसवीनिधि योजना के लाभार्थी शामिल हैं।
बयान में कहा गया है कि योजना के तहत नरेला (सभी श्रेणियां), सिरसपुर (एलआईजी) और लोकनायकपुरम (एलआईजी) में उपलब्ध फ्लैटों में से 25 प्रतिशत पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर पात्र आवेदकों के लिए आरक्षित किए जाएंगे। बयान में कहा गया है कि इसके अलावा लोकनायकपुरम (एमआईजी) में 10 प्रतिशत फ्लैट भी छूट योजना के लिए आरक्षित रहेंगे। बयान में कहा गया है कि यह योजना 31 मार्च 2025 तक सीमित अवधि के लिए उपलब्ध है।
बयान में कहा गया है कि प्राधिकरण ने डीडीए विशेष आवास योजना 2025 शुरू करने को मंजूरी दे दी है। बयान में कहा गया है कि इस योजना के तहत वसंत कुंज, द्वारका, रोहिणी, अशोका पहाड़ी और जहांगीरपुरी जैसे विभिन्न इलाकों में 110 फ्लैट (सात एचआईजी, 58 एमआईजी और 45 एलआईजी) पेश किए जाएंगे।
बयान में कहा गया है कि वसंत कुंज में फ्लैट ई-नीलामी के जरिए पेश किए जाएंगे, जबकि अन्य जगहों पर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर पेश किए जाएंगे। बयान में कहा गया है कि प्राधिकरण ने शकूरबस्ती में रेलवे की 4.63 हेक्टेयर (46300 वर्ग मीटर) भूमि के भूमि उपयोग को परिवहन से आवासीय में बदलने को भी मंजूरी दे दी है। इसने दिल्ली में निजी स्वामित्व वाली भूमि पर ईंधन स्टेशन स्थापित करने के लिए विनियमन में संशोधन और ईडब्ल्यूएस इकाइयों के निपटान के लिए विकसित संस्थाओं के लिए नीति दिशानिर्देश को भी मंजूरी दी।
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