देश की खबरें | कत्ल के 20वें मामले में ‘साइनाइड’ मोहन दोषी करार
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. कर्नाटक में मेंगलुरु की एक अदालत ने 'साइनाइड' मोहन को केरल के कासरगोड जिले की रहने वाली युवती के साथ दुष्कर्म और हत्या का दोषी ठहराया है।
मेंगलुरु, 21 जून कर्नाटक में मेंगलुरु की एक अदालत ने 'साइनाइड' मोहन को केरल के कासरगोड जिले की रहने वाली युवती के साथ दुष्कर्म और हत्या का दोषी ठहराया है।
यह मोहन के खिलाफ दर्ज 20वां और आखिरी मामला है। उसने कई महिलाओं से दोस्ती कर उनका बलात्कार किया और फिर साइनाइड जहर से उनकी हत्या कर दी।
सजा का ऐलान 24 जून को किए जाने की उम्मीद है।
अभियोजन के मुताबिक, कासरगोड के एक महिला छात्रावास में खानसामे का काम करने वाली 25 वर्षीय युवती की 2009 में मोहन से जान पहचान हुई।
वह पीड़िता के घर पर तीन बार गया और उससे शादी करने का वादा किया।
आठ जुलाई 2009 को महिला यह कर अपने घर से निकली कि वह मंदिर जा रही है।
मोहन युवती को कर्नाटक के बेंगलुरु ले गया और जब पीड़िता के परिवार के सदस्यों ने उसे फोन कर युवती के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उन्होंने शादी कर ली है और जल्द लौटेंगे।
वह युवती को बस स्टैंड के करीब एक लॉज में ले गया।
अभियोजन ने बताया कि अगले दिन वह युवती को बस स्टैंड लेकर गया जहां उसे साइनाइड मिली दवा खाने को दी और खुद मौके से फरार हो गया।
युवती दवा खाने के बाद वहीं गिर पड़ी और उसे एक कांस्टेबल अस्पताल ले कर गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।
इसके बाद अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया गया।
अक्टूबर 2009 में मोहन को गिरफ्तार कर लिया गया । इसके बाद पीड़िता की बहन ने उसकी तस्वीर देखकर उसे पहचान लिया और उसके खिलाफ मामला दर्ज किया। इसके बाद अपराध जांच विभाग (सीआईडी) ने मामले की जांच शुरू की।
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