कोलकाता, 29 अगस्त : पश्चिम बंगाल (West Bengal) सरकार ने राज्य में कोविड-19 के कारण लगी पाबंदियों को शनिवार को 15 सितंबर तक बढ़ा दिया हालांकि अगले महीने से कोचिंग संस्थानों को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालन की अतिरिक्त छूट दी गई. प्रदेश सरकार ने 16 मई को लगाए गए प्रतिबंधों को आखिरी बार 31 अगस्त तक बढ़ाया था. सरकार द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है, "प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग संस्थान 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जा सकते हैं.
बशर्ते परिसर को नियमित रूप से साफ किया जाए और अन्य कोविड-19 मानदंडों का पालन किया जाए.’’ आदेश में कहा गया, "मास्क पहनना, शारीरिक दूरी बनाए रखना और स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रोटोकॉल का हर समय पालन किया जाना चाहिए." राज्य में पहले ही सार्वजनिक बसों, टैक्सियों, ऑटो रिक्शा को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति दी जा चुकी है. यह भी पढ़ें : Delhi: नाले में सड़ी-गली अवस्था में मिली लाश, हत्या के आरोप में मृतक की पत्नी और सास समेत सात गिरफ्तार
सरकारी और निजी दोनों कार्यालयों को भी आधी जनशक्ति के साथ काम करने की अनुमति दी गई है. इसमें कहा गया है कि जिला प्रशासन, पुलिस आयुक्तालयों और स्थानीय अधिकारियों को कोविड-19 पर राज्य के निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है. यह आदेश एक सितंबर से लागू होगा.