देश की खबरें | कोविड-19: गुजरात सरकार ने व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़े लोगों के लिए टीकाकरण की समयसीमा तय की
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अहमदाबाद, 25 जून गुजरात सरकार ने राज्य के 18 शहरों एवं नगरों में ‘व्यावसायिक गतिविधियों’ में लगे लोगों के लिए कोरोना वायरस से बचाव के लिए 30 जून तक टीका लगवाना अनिवार्य कर दिया है। इन शहरों एवं नगरों में कोरोना वायरस के चलते फिलहाल रात्रिकर्फ्यू लगा है ।
सरकार ने राज्य के बाकी हिस्सों में ऐसे लोगों के लिए टीकाकरण के वास्ते 10 जुलाई की समयसीमा निश्चित की है। वैसे सरकार ने यह तय नहीं किया है कि इस निर्धारित समय सीमा के अदंर जो लोग टीका नहीं लगवा पायेंगे, उनके विरूद्ध वह क्या कार्रवाई करेगी।
बृहस्पतिवार की शाम को मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की अगुवाई में उनके निवास पर हुई राज्य सरकार की कोविड-19 संबंधी कोर समिति की बैठक में यह फैसला किया गया।
राज्य सरकार ने एक विज्ञप्ति में कहा, ‘‘ 18 शहरों , जहां अगले कुछ दिनों तक कर्फ्यू लगा रहेगा, में व्यावसायिक गतिविधियों में लगे निदेशकों, मालिकों एवं कर्मियों के लिए 30 जून तक टीका लगवाना अनिवार्य है।’’ सरकार के अनुसार राज्य के अन्य क्षेत्रों में ऐसे कार्यों में लगे लोगों के लिए 10 जुलाई की समयसीमा होगी।
सरकार के एक अधिकारी ने कहा, ‘‘ जो इन समयसीमाओं के अंदर टीका नहीं लगवायेंगे, उनके विरूद्ध क्या कार्रवाई की जानी चाहिए--इसके बारे में हम अबतक तय नहीं कर पाये हैं।’’ उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़े अधिकतम लोगों का टीकाकरण करना है।
इस आदेश पर यहां बोपाल क्षेत्र के हार्डवेयर व्यापारी पुरूषोत्तम कलाल ने कहा, ‘‘व्यापारी महसूस करते हैं कि अहमदबाद में अगले पांच दिनों में सभी का टीका लगवा पाना मुश्किल होगा...सरकार को समयसीमा बढ़ाना चाहिए।’’
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