देश की खबरें | न्यायालय तमिलनाडु के पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका पर सोमवार को करेगा सुनवाई
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नयी दिल्ली, 11 अगस्त उच्चतम न्यायालय तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी. सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा, जिन्हें पिछले साल धन शोधन के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था।
न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ इस मामले में बालाजी की दूसरी जमानत याचिका खारिज करने के मद्रास उच्च न्यायालय के 28 फरवरी के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई करने वाली है।
उच्च न्यायालय ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि अगर उन्हें इस तरह के मामले में जमानत पर रिहा किया गया तो इससे गलत संदेश जाएगा और यह वृहद जनहित के खिलाफ होगा।
उसने कहा था कि याचिकाकर्ता को आठ महीने से अधिक समय तक जेल में रहना पड़ा है और इसलिए, विशेष अदालत को समय सीमा के भीतर मामले का निपटारा करने का निर्देश देना अधिक उचित होगा।
बालाजी को पिछले साल 14 जून को ईडी ने पूर्ववर्ती अन्ना द्रमुक सरकार में परिवहन मंत्री रहने के दौरान नौकरी के बदले नकदी घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया था।
ईडी ने पिछले साल 12 अगस्त को बालाजी के खिलाफ 3,000 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया था।
उच्च न्यायालय ने 19 अक्टूबर को बालाजी की पहले की एक जमानत याचिका खारिज कर दी थी। एक स्थानीय अदालत भी उनकी जमानत याचिकाएं तीन बार खारिज कर चुकी है।
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(The above story first appeared on LatestLY on Aug 11, 2024 05:38 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

