देश की खबरें | न्यायालय आम्रपाली समूह मामले की सुनवाई जुलाई में करेगा
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को आम्रपाली समूह के मामलों में घर खरीदारों की याचिकाओं सहित अन्य याचिकाओं को जुलाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया, जब प्रधान न्यायाधीश द्वारा गठित नयी पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी।
नयी दिल्ली, 30 अप्रैल उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को आम्रपाली समूह के मामलों में घर खरीदारों की याचिकाओं सहित अन्य याचिकाओं को जुलाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया, जब प्रधान न्यायाधीश द्वारा गठित नयी पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी।
न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा कि वह इस मामले का निपटारा करना चाहती है, क्योंकि यह अनिश्चितकाल तक नहीं चल सकता।
न्यायमूर्ति त्रिवेदी उच्चतम न्यायालय के ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान 9 जून को सेवानिवृत्त होंगी।
घर खरीदारों की ओर से पेश हुए वकील एमएल लाहोटी ने कहा कि कुछ मुद्दे हैं, विशेष रूप से आम्रपाली समूह के पूर्ववर्ती प्रबंधन के अधिकारियों और प्रवर्ततकों से धन की वसूली का मुद्दा, जिसका उल्लेख मामले में 2019 के मुख्य फैसले में किया गया है जिस पर निर्णय की आवश्यकता है।
उन्होंने कहा कि फैसले में उल्लिखित मुद्दों को अनसुलझा नहीं छोड़ा जा सकता।
कुछ घर खरीदारों की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि अदालत को प्रभावी सहायता प्रदान करने के लिए इस मामले में एक न्यायमित्र नियुक्त करने की आवश्यकता है।
न्यायमूर्ति त्रिवेदी ने कहा कि वह पदभार ग्रहण करने के बाद से ही इस मामले की सुनवाई कर रही हैं और उन्होंने कुछ मुद्दों को निपटाने का प्रयास किया है, लेकिन प्रभावी निपटान के लिए पक्षों को आगे आना होगा।
न्यायमूर्ति त्रिवेदी ने कहा कि न्यायमूर्ति शर्मा, जो अब भी उच्चतम न्यायालय में मौजूद रहेंगे, शेष मुद्दों का ध्यान रखेंगे।
पीठ ने घर खरीदारों की ओर से पेश लाहोटी और एनबीसीसी द्वारा प्रस्तुत नोट तथा मामले में ग्रेटर नोएडा और नोएडा प्राधिकरण द्वारा दायर स्थिति रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लिया।
शीर्ष अदालत ने सात मार्च को कहा था कि रियल एस्टेट क्षेत्र की प्रमुख कंपनी आम्रपाली समूह से संबंधित मामले अनिश्चितकाल तक नहीं चल सकते। इसने इस मामले में अपने निर्देशों के अनुपालन पर रिपोर्ट मांगी थी।
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