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न्यायालय से कोविड-19 जांच के बाद प्रवासी मजदूरों को घर लौटने की अनुमति देने का आग्रह

याचिका में कहा गया है कि देशभर में लॉकडाउन को विस्तारित करने के परिप्रेक्ष्य में सर्वाधिक प्रभावित लोगों में शामिल प्रवासी कामगारों को कोविड-19 की जांच के बाद उन्हें अपने घर लौटने की अनुमति दी जाए।

न्यायालय से कोविड-19 जांच के बाद प्रवासी मजदूरों को घर लौटने की अनुमति देने का आग्रह
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नयी दिल्ली, 18 अप्रैल उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर अधिकारियों को यह निर्देश देने का आग्रह किया गया है कि देशभर में प्रवासी कामगारों की आवश्यक कोविड-19 जांच के बाद उन्हें घर लौटने की अनुमति दी जानी चाहिए और उनकी सुरक्षित यात्रा का प्रबंध किया जाना चाहिए।

याचिका में कहा गया है कि देशभर में लॉकडाउन को विस्तारित करने के परिप्रेक्ष्य में सर्वाधिक प्रभावित लोगों में शामिल प्रवासी कामगारों को कोविड-19 की जांच के बाद उन्हें अपने घर लौटने की अनुमति दी जाए।

भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद के पूर्व प्रभारी निदेशक जगदीप एस. छोकर और वकील गौरव जैन की तरफ से दायर याचिका में कहा गया कि जिन प्रवासी कामगारों में कोविड-19 के संक्रमण की पुष्टि नहीं हो, उन्हें उनकी मर्जी के बगैर आश्रय स्थलों में या उनके घर-परिवार से जबरन दूर न रखा जाए।

याचिका में कहा गया है, ‘‘तथ्यों और परिस्थितियों के मद्देनजर याचिकाकर्ताओं का कहना है कि जब देश में 15 अप्रैल से तीन मई तक राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन का दूसरा चरण शुरू हुआ है तो अपने गांवों और गृह नगर जाने के इच्छुक कामगारों के लिए राज्य के अधिकारियों को यात्रा का सुरक्षित प्रबंध करना चाहिए।’’

वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि काफी संख्या में प्रवासी कामगार अपने गांवों को जाना चाहते हैं और 24 मार्च को 21 दिन के लिए घोषित लॉकडाउन के बाद कई स्थानों पर अचानक उमड़ी भीड़ से यह पता चलता है जिससे कई बस अड्डों पर अराजकता जैसी स्थिति हो गई।

याचिका में कहा गया कि राज्य सरकारें पर्याप्त संख्या में आवश्यक परिवहन सेवाएं उपलब्ध करा सकती हैं, ताकि भौतिक दूरी बनाए रखने का उद्देश्य विफल न हो।

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(The above story first appeared on LatestLY on Apr 18, 2020 06:37 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).