अदालत ने जुए के मामले के आरोपियों के खिलाफ मकोका लगाने को बरकरार रखा
मुख्य न्यायाधीश बी पी धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति एन आर बोरकर की एक पीठ ने मंगलवार को जारी एक आदेश में कहा कि पुलिस ऐसे मामलों में मकोका लगा सकती है, यदि एक या अधिक आरोपियों ने पूर्व में तीन वर्ष या उससे अधिक की सजा वाले संज्ञेय अपराधों का सामना किया है।
मुंबई, 22 अप्रैल बम्बई उच्च न्यायालय ने जुए का संबंध अक्सर संगठित अपराध से होने का जिक्र करते हुए जुए के एक अड्डे पर छापेमारी के दौरान गिरफ्तार व्यक्तियों के खिलाफ महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून (मकोका) लगाने को बरकरार रखा।
मुख्य न्यायाधीश बी पी धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति एन आर बोरकर की एक पीठ ने मंगलवार को जारी एक आदेश में कहा कि पुलिस ऐसे मामलों में मकोका लगा सकती है, यदि एक या अधिक आरोपियों ने पूर्व में तीन वर्ष या उससे अधिक की सजा वाले संज्ञेय अपराधों का सामना किया है।
पुलिस की एक टीम ने अप्रैल 2019 में जब पश्चिमी महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में सलीम मुल्ला द्वारा कथित तौर चलाए जा रहे एक जुए के अड्डे पर छापा मारा था तो उसकी पत्नी और सहयोगियों ने कथित तौर पर उन पर हमला किया, जिससे कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे।
जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि जुए के अड्डे की आड़ में सह आरोपी संगठित अपराध गिरोह चलाने में मुल्ला की मदद कर रहे थे।
मुल्ला के खिलाफ डकैती, उगाही और सट्टेबाजी जैसे मामलों में आरोप पत्र दाखिल किये जा चुके हैं।
पुलिस ने उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं के अलावा मकोका भी लगाया।
आरोपियों में से 12 ने मकोका लगाये जाने को अदालत में चुनौती दी और इससे इनकार किया कि वे संगठित अपराध का हिस्सा हैं।
उच्च न्यायालय ने हालांकि इस आरोप पर गौर किया कि आरोपियों ने मुल्ला को अवैध धन अंतरण के साथ ही उसकी सट्टेबाजी और अन्य संगठित रैकेट में मदद की।
अदालत ने कहा कि जुआ स्वयं में एक संगठित अपराध नहीं हो सकता है, ‘‘ऐसा संभव है कि इसका संगठित अपराध से संबंध हो और यह संगठित अपराध में लिप्त व्यक्तियों को उनकी गतिविधियों में सहयोग करे।’’
उसने कहा कि याचिकाकर्ता संगठित अपराध का हिस्सा हैं या नहीं इसका निर्णय मकोका अदालत द्वारा सुनवायी के दौरान किया जा सकता है।
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(The above story first appeared on LatestLY on Apr 22, 2020 09:10 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

