यस बैंक मामले में अदालत ने राणा कपूर, अन्य को पांच जून को तलब किया

इस महीने की शुरुआत में दायर आरोपपत्र में आरोपी के तौर पर राणा कपूर, उनकी पत्नी, बेटियों और इनसे जुड़ी तीन कंपनियों के नाम शामिल हैं।

जियो

मुंबई, 23 मई यहां की एक विशेष अदालत ने यस बैंक घोटाले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दायर आरोपपत्र का शनिवार को संज्ञान लिया और बैंक के सह-संस्थापक राणा कपूर और सात अन्य आरोपियों को समन जारी किया।

इस महीने की शुरुआत में दायर आरोपपत्र में आरोपी के तौर पर राणा कपूर, उनकी पत्नी, बेटियों और इनसे जुड़ी तीन कंपनियों के नाम शामिल हैं।

ईडी के वकील हितेन वेनेगावकर ने कहा कि अपराध का संज्ञान लेते हुए धन शोधन रोकथाम कानून की विशेष अदालत ने आठ आरोपियों के खिलाफ समन जारी किया।

उन्होंने कहा कि आरोपियों को पांच जून को अदालत के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया है।

ईडी राणा कपूर को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है जोकि न्यायिक हिरासत में हैं।

जांच एजेंसी ने अपराध में करीब 5,050 करोड़ रुपये के घोटाले का आकलन किया है।

यस बैंक के पूर्व प्रबंध निदेशक एवं सीईओ कपूर को ईडी ने गत आठ मार्च को धनशोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया था।

कपूर पर आरोप है कि उन्होंने रिश्वत के बदले में कुछ कंपनियों के ऋण मंजूर किये।

केंद्रीय जांच एजेंसी अन्य चीजों के अलावा कपूर, उनकी पत्नी और तीन बेटियों द्वारा कथित रूप से नियंत्रित कंपनी द्वारा घोटाले में संलिप्त दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (डीएचएफएल) से जुड़ी एक इकाई से 600 करोड़ रुपये प्राप्त करने की जांच कर रही है।

प्रवर्तन निदेशालय ने आरोप लगाया है कि कपूर और उनके परिवार ने अपने नियंत्रण वाली कंपनियों के जरिये 4300 करोड़ के लाभ कथित रूप से भारी मात्रा में ऋण मंजूर करने के लिए रिश्वत के तौर पर प्राप्त किये।

उन पर यह भी आरोप है कि उन्होंने कुछ बड़े उद्योग समूहों को दिये गए ऋण की वसूली पर नरमी के लिए रिश्वत प्राप्त की, जो गैर निष्पादित आस्तियों (एनपीए) में तब्दील हो गयी थी।

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