देश की खबरें | केरल कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ भड़काऊ भाषण के सिलसिले में दर्ज मामले में कार्यवाही पर अदालत की रोक
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. केरल उच्च न्यायालय ने मार्च महीने में यहां नगर निगम कार्यालय के बाहर यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) के एक प्रदर्शन के दौरान कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने के मामले में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के. सुधाकरन के खिलाफ दर्ज मामले में कार्यवाही पर शुक्रवार को रोक लगा दी।
कोच्चि, नौ जून केरल उच्च न्यायालय ने मार्च महीने में यहां नगर निगम कार्यालय के बाहर यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) के एक प्रदर्शन के दौरान कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने के मामले में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के. सुधाकरन के खिलाफ दर्ज मामले में कार्यवाही पर शुक्रवार को रोक लगा दी।
न्यायमूर्ति बेचू कुरियन थॉमस ने मामले में तीन महीने के लिए रोक लगा दी और कहा कि आरोप भारतीय दंड संहिता की धारा 153 के तहत अपराध से संबंधित नहीं हैं।
पुलिस ने यूडीएफ के एक प्रदर्शन के दौरान कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने के आरोप में सुधाकरन के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
पुलिस के अनुसार, कन्नूर से सांसद सुधाकरन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 153 (दंगा भड़काने के इरादे से जानबूझकर उकसाना) के तहत मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के एक निगम पार्षद द्वारा दायर शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया था।
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि सुधाकरन ने कोच्चि नगर निगम कार्यालय के बाहर आयोजित यूडीएफ के विरोध प्रदर्शन के दौरान भड़काऊ भाषण दिया था।
माकपा-नीत निगम के खिलाफ ब्रह्मपुरम अपशिष्ट संयंत्र में लगी आग बुझाने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए उसके खिलाफ प्रदर्शन किया गया था।
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