देश की खबरें | कुलपति प्रो. विनय पाठक के खिलाफ जांच पर अदालत ने लगाई रोक
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने शुक्रवार को अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय (एकेटीयू) के तत्कालीन कुलपति प्रो. पीके मिश्रा द्वारा कानपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. विनय पाठक के खिलाफ कराई गई जांच पर रोक लगा दी है।
लखनऊ, तीन मार्च इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने शुक्रवार को अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय (एकेटीयू) के तत्कालीन कुलपति प्रो. पीके मिश्रा द्वारा कानपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. विनय पाठक के खिलाफ कराई गई जांच पर रोक लगा दी है।
न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की खंडपीठ ने प्रो. पाठक द्वारा दायर रिट याचिका पर यह आदेश पारित किया।
याचिका में एक फरवरी, 2023 के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के 21 नवंबर, 2022 के पत्र का हवाला देते हुए, प्रो. पाठक के विरुद्ध जांच कमेटी के गठन का आदेश दिया गया था।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पारित अपने अंतरिम आदेश में अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया न तो यूजीसी ने अपने 21 नवंबर, 2022 के पत्र में विश्वविद्यालय को जांच के लिए अधिकृत किया है और न ही विश्वविद्यालय अधिनियम का कोई प्रावधान या अन्य कोई भी वैधानिक प्रावधान विश्वविद्यालय को जांच की शक्ति देता है।
इन टिप्पणियों के साथ पीठ ने अगली सुनवाई तक प्रस्तावित जांच पर रोक लगाने का आदेश देते हुए, राज्य सरकार, यूजीसी व एकेटीयू को चार सप्ताह में जवाबी हलफ़नामा दाखिल करने का आदेश दिया है।
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