देश की खबरें | कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष शिवकुमार के खिलाफ सीबीआई जांच पर अदालत ने 24 फरवरी तक रोक लगाई

बेंगलुरु, 10 फरवरी कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) के अध्यक्ष डीके शिवकुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार के एक मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की कार्यवाही पर 24 फरवरी तक रोक लगा दी।

उच्च न्यायालय ने एजेंसी को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत दर्ज मामले में 22 फरवरी से पहले एक कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया है। कांग्रेस नेता ने आठ फरवरी को बताया था कि प्रवर्तन निदेशालय ने शिवकुमार को समन जारी किया था जबकि उनकी बेटी को सीबीआई ने नोटिस जारी किया था।

उन्हें 22 फरवरी को ईडी के सामने पेश होने के लिए कहा गया था। उन्होंने इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताया था।

न्यायमूर्ति के नटराजन के समक्ष शुक्रवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता सी.एच. जाधव ने दलील दी कि यह सीबीआई और ईडी द्वारा आगामी कर्नाटक विधानसभा चुनावों से पहले उनके मुवक्किल पर मानसिक दबाव बनाने का एक प्रयास था।

अदालत को बताया गया कि एजेंसियां बार-बार शिवकुमार और उनके परिवार को नोटिस जारी कर रही थीं।

उच्च न्यायालय ने बताया कि मामले 2020 के हैं। अदालत ने पिछले दो वर्षों में जांच की प्रगति पर सीबीआई से भी जानकारी मांगी। अदालत ने एजेंसी से पूछा कि वह अंतिम रिपोर्ट कब दाखिल करेगी। उच्च न्यायालय ने सुनवाई की अगली तारीख तक कार्यवाही रोक दी और मामले को स्थगित कर दिया।

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