देश की खबरें | अदालत ने पूर्व आईपीएस अधिकारी को 24 घंटे की पुलिस हिरासत में भेजा
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विशेष अदालत ने मंगलवार को पशु पालन घोटाले में पूर्व आईपीएस अधिकारी अरविंद सेन को 24 घंटों के लिए गोमतीनगर पुलिस की हिरासत में भेजा है।
लखनऊ, दो फरवरी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विशेष अदालत ने मंगलवार को पशु पालन घोटाले में पूर्व आईपीएस अधिकारी अरविंद सेन को 24 घंटों के लिए गोमतीनगर पुलिस की हिरासत में भेजा है।
विशेष न्यायाधीश एमके सिंह की अदालत ने जांच अधिकारी श्वेता श्रीवास्तव द्वारा दिए गए आवेदनों पर मंगलवार को यह आदेश पारित किया। जांच के दौरान सेन का नाम आने की वजह से पुलिस ने पूछताछ के लिए उनकी हिरासत मांगी थी।
उल्लेखनीय है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विशेष अदालत ने पिछले बुधवार को पशु पालन विभाग से संबंधित एक भ्रष्टाचार के मामले में अरविंद सेन को आत्मसमर्पण के बाद में 9 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। इस बीच 31 जनवरी को सेन सेवानिवृत्त हो गये।
व्यवसायी एमएस भाटिया उर्फ रिंकू ने 13 जून, 2020 को हजरतगंज पुलिस स्टेशन में इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी में 13 आरोपियों के नाम थे और जांच के दौरान इस मामले में सेन का नाम भी आया था। सेन पर आरोप है कि उन्होंने अपने ही बैंक खाते में 10 लाख रुपये रिश्वत लिए थे।
सेन पुलिस की पकड़ से दूर थे इसलिये अदालत ने उन्हें हजरतगंज पुलिस के एक आवेदन पर भगोड़ा घोषित कर दिया था। लखनऊ पुलिस ने सेन पर 25 हजार रुपये का इनाम भी रखा था। बाद में सेन ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ का रुख किया, लेकिन यहां से भी उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गयी।
सेन ने पिछले दिनों अपने वकील के माध्यम से अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया था।
प्रांतीय पुलिस सेवा से प्रोन्नत 2003 बैच के आईपीएस अधिकारी अरविंद सेन पुलिस उप महानिरीक्षक पद तक पहुंचे थे, लेकिन घोटाले में आरोपित होने के बाद शासन ने उन्हें निलंबित कर दिया था।
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