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अदालत ने जेएनयू हिंसा मामले में पुलिस से स्थिति रिपोर्ट मांगी

अदालत प्रोफेसर सुचरिता सेन की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय परिसर के अंदर कथिततौर पर नकाबपोश लोगों के हमले में सेन के सिर पर चोटें आई थीं। अपनी याचिका में उन्होंने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग की है।

अदालत ने जेएनयू हिंसा मामले में पुलिस से स्थिति रिपोर्ट मांगी
जमात

नयी दिल्ली, पांच मई दिल्ली की एक अदालत ने पांच जनवरी को जेएनयू परिसर में छात्रों और शिक्षकों पर हुए हमले के मामले में दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा को स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के मंगलवार को निर्देश दिए।

अदालत प्रोफेसर सुचरिता सेन की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय परिसर के अंदर कथिततौर पर नकाबपोश लोगों के हमले में सेन के सिर पर चोटें आई थीं। अपनी याचिका में उन्होंने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग की है।

मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट विपुल संदवार ने पूर्व के आदेश का पालन करते हुए वसंत कुंज उत्तर पुलिस थाने द्वारा पेश स्थिति रिपोर्ट को दर्ज करते हुए ये निर्देश दिए।

पुलिस की ओर से मंगलवार को पेश रिपोर्ट के अनुसार मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई थी और उसे अब अपराध शाखा को भेज दिया गया है। साथ ही सेन की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत को भी भेज दिया गया है।

न्यायाधीश ने दो पेज के अपने आदेश में कहा,‘‘ अर्जियों और स्थिति रिपोर्ट से केवल एक चीज तय है कि अपराध शाखा में प्राथमिकी दर्ज की गई है।’’

उन्होंने कहा,‘‘नयी दिल्ली अपराध शाखा से आज से सात दिन के भीतर स्थिति रिपोर्ट मंगाई जाती है, जिसमें प्राथमिकी और उस पर की गई कार्रवाई का विस्तृत ब्योरा हो।’’

सेन ने अपनी याचिका में दावा किया है कि इस मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई और जो मामला अपराध शखा को स्थानांतरित किया गया है वह दूसरी प्राथमिकी है।

याचिका में कहा गया कि प्राथमिकी दर्ज होनी जरूरी है क्योंकि मामला दर्ज होने के बाद ही उसमें जांच हो सकती है।

गौरतलब है कि पांच जनवरी को डंडे और रॉड से लैस कुछ नकाबपोश लोगों ने जेएनयू परिसर में घुस कर छात्रों और शिक्षकों पर हमला किया था और वहां तोड़-फोड़ की थी। इस हमले में कम से कम 28लोग घायल हो गए थे।

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(The above story first appeared on LatestLY on May 05, 2020 09:35 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).