देश की खबरें | जैन के निर्वाचन को चुनौती देने वाली भाजपा नेता कि याचिका पर अदालत ने मांगा जवाब
एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

नयी दिल्ली, 31 अगस्त दिल्ली उच्च न्यायालय ने भाजपा नेता एस सी वत्स की उस याचिका पर सोमवार को प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से जवाब मांगा जिसमें आप नेता के विधानसभा में निर्वाचन को चुनौती दी गई है। याचिका में उन पर चुनाव के दौरान “भ्रष्ट तरीके” अपनाने का आरोप लगाया गया है।

दिल्ली विधानसभा के इस साल हुए चुनावों में वत्स यहां शकूर बस्ती निर्वाचन क्षेत्र में जैन से हार गए थे।

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न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने जैन, निर्वाचन अधिकारी, मुख्य चुनाव अधिकारी और उसी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले तीन अन्य उम्मीदवारों को नोटिस जारी कर चार हफ्ते के अंदर जवाब दायर करने के लिये कहा है।

न्यायाधीश ने नोटिस भेजे जाने और संयुक्त रजिस्ट्रार के समक्ष याचिका देने के लिये मामले को एक अक्टूबर के लिये जबकि अदालत के समक्ष सुनवाई के लिये इसे 15 दिसंबर को सूचीबद्ध किया गया है।

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भाजपा नेता की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता मनोज गोयल ने मांग की कि आप नेता के निर्वाचन को अवैध घोषित कर रद्द किया जाए तथा इस सीट पर फिर से चुनाव कराए जाएं।

साहिल आहूजा के जरिये दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि जैन ने अपने क्षेत्र के मतदाताओं को कैमरे, बेंच, तथा कुछ सोसाइटियों को वहां एयर कंडीशनर्स और कंप्यूटर जैसे “उपहार” देकर उन्हें स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने से रोका।

याचिका में जैन के चुनाव को रद्द और निरस्त करने की मांग के साथ ही आठ फरवरी 2020 को शकूर बस्ती विधानसभा क्षेत्र में हुए चुनाव में वत्स को विजयी घोषित करने का अनुरोध किया गया है क्योंकि वह चुनाव में उपविजेता थे।

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