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Prashant Bhushan Contempt Case: अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद राजीव धवन ने जमा किया 1 रूपया- प्रशांत भूषण

सुप्रीम कोर्ट ने ने न्यायपालिका के प्रति अपमानजनक ट्वीट मामले में दोषी वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण को सजा सुनाते हुए 1 रुपये जुर्माना लगाया है. इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि अगर वे 15 सितंबर तक जुर्माना नहीं भरते हैं तो उन्हें तीन महीने की जेल होगी और तीन साल के लिए वकालत करने की इजाजत नहीं रहेगी. इसी बीच प्रशांत भूषण ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद राजीव धवन ने एक रुपये कोर्ट में जमा कर दिया है.

Prashant Bhushan Contempt Case: अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद राजीव धवन ने जमा किया 1 रूपया- प्रशांत भूषण
प्रशांत भूषण और राजीव धवन (Photo Credits-Prashant Bhushan Twitter)

नई दिल्ली, 31 अगस्त. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने ने न्यायपालिका के प्रति अपमानजनक ट्वीट मामले में दोषी वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण (Prashant Bhushan Contempt Case) को सजा सुनाते हुए 1 रुपये जुर्माना लगाया है. इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि अगर वे 15 सितंबर तक जुर्माना नहीं भरते हैं तो उन्हें तीन महीने की जेल होगी और तीन साल के लिए वकालत करने की इजाजत नहीं रहेगी. इसी बीच प्रशांत भूषण ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद राजीव धवन ने एक रुपये कोर्ट में जमा कर दिया है.

ज्ञात हो कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि अदालत के फैसले मीडिया की रिपोर्टिंग और जनता के विश्वास से नहीं होते हैं. यह भी पढ़ें-Prashant Bhushan Contempt Case: प्रशांत भूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया 1 रुपये का आर्थिक जुर्माना, नहीं भरने पर होगी 3 महीने की सजा

प्रशांत भूषण का ट्वीट:

वहीं खबर है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब प्रशांत भूषण शाम चार बजे मीडिया से बातचीत कर अपना पक्ष रखेंगे. साथ ही कोर्ट के फैसले पर राजीव धवन ने भी प्रतिक्रिया नहीं दी है.  गौर हो कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की बेंच में शामिल जस्टिस अरुण मिश्रा, बी. आर. गवई और कृष्ण मुरारी ने प्रशांत भूषण द्वारा अपने ट्वीट्स को लेकर माफी मांगने से इनकार करने के बाद 25 अगस्त को उनकी सजा को लेकर निर्णय सुरक्षित रखा था.

(The above story first appeared on LatestLY on Aug 31, 2020 03:39 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).