समन को चुनौती देने वाली सत्येंद्र जैन की याचिका पर अदालत ने भाजपा नेता से जवाब मांगा
दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ दाखिल एक मानहानि मामले में निचली अदालत द्वारा जारी समन को चुनौती देने वाली जैन की याचिका पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की दिल्ली इकाई के नेता छैल बिहारी गोस्वामी से बुधवार को जवाब मांगा।
नयी दिल्ली, 22 नवंबर दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ दाखिल एक मानहानि मामले में निचली अदालत द्वारा जारी समन को चुनौती देने वाली जैन की याचिका पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की दिल्ली इकाई के नेता छैल बिहारी गोस्वामी से बुधवार को जवाब मांगा. भाजपा नेता गोस्वामी ने ही आप पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दाखिल कराया था, जिस पर निचली अदालत ने जैन को समन जारी किया था.
उच्च न्यायालय ने हालांकि इस समय निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने से इंकार कर दिया. न्यायामूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा, ''मैं कार्यवाही पर रोक लगाने को लेकर आश्वस्त नहीं हूं. मुझे उनकी दलील सुनने की जरूरत है. मुझे निचली अदालत के रिकॉर्ड को देखना होगा.'' सत्येंद्र जैन की ओर से पेश हुईं वरिष्ठ अधिवक्ता रेबेका जॉन ने उच्च न्यायालय से निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने का आग्रह किया क्योंकि शिकायतकर्ता से जिरह के लिए मामले को 30 नवंबर के लिए सूचीबद्ध किया गया है.
उच्च न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई 14 दिसंबर के लिए निर्धारित कर दी है. मजिस्ट्रेट की एक अदालत ने मानहानि की शिकायत पर पूर्व में आप नेताओं सत्येंद्र जैन और राघव चड्ढा को समन जारी किए थे, जिन्हें नौ नवंबर को निचली अदालत ने बरकरार रखा था. निचली अदालत ने कहा था कि समन तथ्यों के साथ-साथ कानून के मुताबिक बिल्कुल उचित और वैध हैं.
गोस्वामी ने दिल्ली के पूर्व मंत्री व मौजूदा विधायक और पंजाब से राज्यसभा सांसद चड्ढा पर उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए एक मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी. आप नेताओं जैन और चड्ढा ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी)कोष को लेकर गोस्वामी पर टिप्पणी की थी। गोस्वामी, एनडीएमसी स्थायी समिति के अध्यक्ष थे.
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(The above story first appeared on LatestLY on Nov 22, 2023 06:28 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

