कोविड-19 से हुए अवसाद को कम करने के लिए अदालत से शादी के लिए लड़की खोजने को पैरोल मांगी
दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक हत्याकांड में 2005 से उम्रकैद की सजा काट रहे इस दोषी की याचिका पर पुलिस से जवाब मांगा है।
नयी दिल्ली, छह मई हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे एक कैदी ने जेल में बंद रहने और कोविड-19 के कारण हुए अवसाद को कम करने के लिहाज से शादी करने के लिए पैरोल की मांग की है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक हत्याकांड में 2005 से उम्रकैद की सजा काट रहे इस दोषी की याचिका पर पुलिस से जवाब मांगा है।
याचिका में उसने मांग की है कि उसे विवाह योग्य लड़की खोजने के लिए पैरोल दी जाए ताकि वह कैद में रहने की वजह से पैदा हुए अपने अंदर के तनाव और अवसाद को कम कर सके जो कोविड-19 महामारी के कारण और बढ़ गया है।
न्यायमूर्ति प्रतीक जैन ने पुलिस को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता पैरोल मिलने की स्थिति में दोषी जिन परिजनों के साथ रहना चाहता है उनका पता और सेहत संबंधी स्थिति का सत्यापन करने के बाद स्थिति रिपोर्ट दाखिल की जाए।
अदालत ने यह निर्देश भी दिया कि स्थिति रिपोर्ट में जेल अधिकारियों द्वारा बरती जा रहीं सावधानियों के बारे में भी बताया जाए।
अदालत ने इस निर्देश के साथ मामले को 19 मई को एक उचित पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है।
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(The above story first appeared on LatestLY on May 06, 2020 07:11 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

