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देश की खबरें | अदालत ने मामले को स्थानांतरित करने की मांग करने वाली सत्येंद्र जैन की याचिका पर ईडी से जवाब मांगा

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देश की खबरें | अदालत ने मामले को स्थानांतरित करने की मांग करने वाली सत्येंद्र जैन की याचिका पर ईडी से जवाब मांगा

(फाइल फोटो के साथ)

नयी दिल्ली, 13 अप्रैल दिल्ली की एक अदालत ने धनशोधन का एक मामला किसी अन्य न्यायाधीश को स्थानांतरित करने की मांग करने वाली आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सत्येंद्र जैन की याचिका पर बृहस्पतिवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनय कुमार गुप्ता ने जैन की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया और उसे

चार मई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। इस मामले की अगली सुनवाई चार मई को होगी।

अदालत ने हालांकि, विशेष न्यायाधीश विकास ढुल के समक्ष इस मामले की सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। विशेष न्यायाधीश विकास ढुल वर्तमान में इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं।

सत्येंद्र जैन ने हाल में पक्षपात का आरोप लगाते हुए भ्रष्टाचार और धनशोधन के मामलों में मुकदमे की कार्यवाही को एक अन्य न्यायाधीश के समक्ष स्थानांतरित करने के लिए याचिका दायर की थी। इन मामलों की जांच क्रमशः केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और ईडी द्वारा की जा रही है।

फिलहाल दोनों मामलों की सुनवाई विशेष न्यायाधीश विकास ढुल कर रहे हैं। सीबीआई के मामले में जिला न्यायाधीश ने चार मई तक धुल के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगा दी है।

ईडी ने जैन और अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 24 अगस्त, 2017 को सीबीआई द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर धनशोधन मामले की जांच शुरू की थी।

सीबीआई का आरोप है कि सत्येंद्र जैन ने 14 फरवरी, 2015 से 31 मई, 2017 के दौरान दिल्ली सरकार में मंत्री के पद पर रहते हुए अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित की थी।

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(The above story first appeared on LatestLY on Apr 13, 2023 07:56 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).