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कैंसर उपचार के लिए पत्नी को चेन्नई ले जाने के व्यक्ति के आग्रह पर अदालत ने मांगा केंद्र से जवाब

न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने चेन्नई यात्रा की अनुमति देने के सीमित पहलू पर सुनवाई के वास्ते मामले को गुरुवार के लिए सूचीबद्ध कर दिया और इसपर केंद्र से जवाब मांगा।

कैंसर उपचार के लिए पत्नी को चेन्नई ले जाने के व्यक्ति के आग्रह पर अदालत ने मांगा केंद्र से जवाब
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नयी दिल्ली, 16 अप्रैल दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र और आप सरकार से एक व्यक्ति की याचिका पर जवाब मांगा है जिसने गंभीर रूप से बीमार अपनी पत्नी को कैंसर उपचार के लिए एअर एंबुलेंस के माध्यम से चेन्नई ले जाने की अनुमति प्रदान करने का आग्रह किया है।

न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने चेन्नई यात्रा की अनुमति देने के सीमित पहलू पर सुनवाई के वास्ते मामले को गुरुवार के लिए सूचीबद्ध कर दिया और इसपर केंद्र से जवाब मांगा।

अदालत ने कहा कि चेन्नई स्थित अपोलो प्रोटोन कैंसर सेंटर में उपचार के खर्च की भरपाई के लिए व्यक्ति द्वारा मांगी गई अन्य राहत पर बाद में विचार किया जाएगा।

व्यक्ति ने दिल्ली सरकार कर्मचारी स्वास्थ्य योजना के तहत खर्च के उपचार की भरपाई का आग्रह किया है जिसका वह सदस्य है।

गत सोमवार को सुनवाई के दौरान व्यक्ति ने अदालत को बताया कि कार्सिनोमा (एक प्रकार का कैंसर) से पीड़ित उसकी पत्नी को चेन्नई स्थित अस्पताल में प्रोटोन पद्धति से उपचार का परामर्श दिया गया है और उसने आवश्यक उपचार की अनुमति के लिए दिल्ली सरकार को अनुमानित खर्च सहित सभी विवरण भेज दिया है।

उसने कहा कि हालांकि उसे कोई जवाब नहीं मिला है और इस कारण उसे अदालत आना पड़ा।

व्यक्ति ने यह भी कहा कि क्योंकि उसकी पत्नी को जल्द से जल्द उपचार की आवश्यकता है, इसलिए वह चेन्नई जाना चाहता है और उपचार का खर्च भी खुद वहन करने को तैयार है, लेकिन बाद में स्वास्थ्य योजना के नियमों के अनुरूप इसकी भरपाई कर दी जानी चाहिए।

दिल्ली सरकार के अतिरिक्त स्थायी अधिवक्ता गौतम नारायण ने कहा कि सरकार नियमों के अनुरूप सोमवार से एक सप्ताह के भीतर व्यक्ति के आग्रह पर तेजी से काम करेगी।

अदालत ने उपचार में खर्च होने वाली राशि की भरपाई के पहलू पर जवाब के लिए दिल्ली सरकार को एक सप्ताह का समय प्रदान कर दिया।

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(The above story first appeared on LatestLY on Apr 16, 2020 03:28 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).